देहरादून: उत्तराखंड रोडवेज निगम के कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान वेतन न दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसपर बुधवार को हुई सुनवाई के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने निगम के प्रबंध निदेशक को 22 जून तक शपथ पत्र पेश के निर्देश दिए हैं. साथ ही 23 जून को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के भी निर्देश दिए हैं.
हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आनन-फानन में परिवहन सचिव ने रोडवेज निगम को 20 करोड़ रुपये जारी करने के निर्देश दे दिए हैं. यह धनराशि पर्वतीय मार्गों पर रोडवेज बसों के संचालन से होने वाले घाटे की मद से जारी की गई है. इस धनराशि से रोडवेज कर्मचारियों को जनवरी-2021 का वेतन दिया जाएगा.
बता दें कि, कोरोना के कारण उत्तराखंड रोडवेज निगम घाटे में चल रहा है. सामान्य दिनों में जहां रोडवेज कर्मचारियों को एक या दो महीने में वेतन दिया जाता था तो वहीं पिछले डेढ़ महीने से यानी कोरोना की दस्तक के बाद तीन से चार महीने की देरी से वेतन मिल रहा था. लेकिन इस बार पांच महीने बीत गए हैं अभी तक कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है.
ऐसे में नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा रोडवेज के प्रबंध निदेशक को व्यक्तिगत रुप से कोर्ट में पेश होने के आदेश के बाद शासन के अधिकारी हरकत में आ गए. आनन-फानन में परिवहन सचिव रंजीत सिन्हा ने रोडवेज की 20 करोड़ रुपये की फाइल मंगाकर, धनराशि जारी करने के निर्देश दे दिए हैं. जिसके बाद यह धनराशि अगले कुछ दिनों में रोडवेज के खाते में पहुंचेगी. जिसके बाद कर्मचारियों को जनवरी माह का वेतन दे दिया जाएगा.
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बता दें कि, करीब एक महीने पहले रोडवेज निगम ने राज्य सरकार से पर्वतीय मार्गों पर संचालन के घाटे की मद से 20 करोड़ रुपये की डिमांड की थी, लेकिन मुख्यमंत्री की मंजूरी दिए जाने के बावजूद भी बजट जारी नहीं किया जा सका था.