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उत्तराखंड में कार्यरत हिमाचल के कर्मचारियों के लिए छुट्टी का ऐलान, आदेश जारी

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Published : Nov 10, 2022, 10:38 PM IST

उत्तराखंड में कार्यरत हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को छुट्टी का ऐलान किया गया है. दरअसल, 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोटिंग होनी है. लिहाजा, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी, कारीगर और मजदूरों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है.

Holiday Announcement for employees of Himachal
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देहरादूनः उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. जिसके तहत 12 नवंबर को मतदान होगा. लिहाजा, हिमाचल में मतदान को लेकर मुख्य निर्वाचन कार्यालय उत्तराखंड ने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को छुट्टी देने का ऐलान किया है. इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.

आदेश के मुताबिक, उत्तराखंड की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्द्ध सरकारी निकायों, बैंकों, वाणिज्यिक, बोर्ड, कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल प्रतिष्ठानों में कार्यरत हिमाचल प्रदेश के मतदाता कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित (Holiday Announcement for employees of Himachal Pradesh) किया गया है.

Holiday Announcement for employees of Himachal Pradesh working in Uttarakhand
हिमाचल के कर्मचारियों को छुट्टी का आदेश.

लोक प्रतिनिधित अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) में निहित प्राविधानों के अनुपालन में हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं, जो उत्तराखंड राज्य में किसी दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं, उनको उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम 2017 (उत्तराखंड अधिनियम संख्या 3 वर्ष 2018) की धारा 26 के अधीन हिमाचल प्रदेश में अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान दिवस 12 नवंबर को छुट्टी दी गई है.

आदेश के अनुसार, अगर इस दिन दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के तहत मनाए जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हो तो सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा निहित प्राविधानों के अधीन हिमाचल प्रदेश के मतदाता जो उत्तराखंड के किसी कारखानों में कार्यरत हैं, उन्हें मतदान के सवेतन सार्वजनिक अवकाश (Paid Holiday Announcement for employees) दिया जाएगा.
ये भी पढ़ेंः CM धामी ने वर्चुअली रोहड़ू विधानसभा की जनता को किया संबोधित, BJP प्रत्याशी के पक्ष में मांगा वोट

देहरादूनः उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. जिसके तहत 12 नवंबर को मतदान होगा. लिहाजा, हिमाचल में मतदान को लेकर मुख्य निर्वाचन कार्यालय उत्तराखंड ने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को छुट्टी देने का ऐलान किया है. इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.

आदेश के मुताबिक, उत्तराखंड की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्द्ध सरकारी निकायों, बैंकों, वाणिज्यिक, बोर्ड, कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल प्रतिष्ठानों में कार्यरत हिमाचल प्रदेश के मतदाता कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित (Holiday Announcement for employees of Himachal Pradesh) किया गया है.

Holiday Announcement for employees of Himachal Pradesh working in Uttarakhand
हिमाचल के कर्मचारियों को छुट्टी का आदेश.

लोक प्रतिनिधित अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) में निहित प्राविधानों के अनुपालन में हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं, जो उत्तराखंड राज्य में किसी दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं, उनको उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम 2017 (उत्तराखंड अधिनियम संख्या 3 वर्ष 2018) की धारा 26 के अधीन हिमाचल प्रदेश में अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान दिवस 12 नवंबर को छुट्टी दी गई है.

आदेश के अनुसार, अगर इस दिन दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के तहत मनाए जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हो तो सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा निहित प्राविधानों के अधीन हिमाचल प्रदेश के मतदाता जो उत्तराखंड के किसी कारखानों में कार्यरत हैं, उन्हें मतदान के सवेतन सार्वजनिक अवकाश (Paid Holiday Announcement for employees) दिया जाएगा.
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