देहरादून: टिहरी जनपद की बिस्टोंसी जिला पंचायत सीट पर हाईकोर्ट ने सरकार को झटका दिया है. हाईकोर्ट ने इस सीट पर होने वाले उपचुनाव के परिणाम घोषित ना करने के निर्देश दे दिए हैं. निवर्तमान सदस्य अमेंद्र बिष्ट की याचिका पर हाईकोर्ट नैनीताल ने ये आदेश दिया है.
नैनीताल हाईकोर्ट ने आज टिहरी जनपद की बिस्टोंसी जिला पंचायत सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश दिया. निवर्तमान सदस्य अमेंद्र बिष्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक भारती शर्मा ने चुनाव के नतीजे सार्वजनिक करने की बजाए उन्हें सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट को सौंपने का आदेश पारित किया है.
दरअसल, इस सीट पर अमेंद्र बिष्ट निर्विरोध सदस्य हैं, लेकिन कोर्ट में एक याचिका पर अमरेंद्र बिष्ट के प्रतिद्वंदी को राहत दी थी. जिसके बाद इस सीट पर सरकार ने फिर से चुनाव कराने का निर्णय लिया. इसके बाद निर्वाचन की तरफ से इस सीट पर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गयी है. इस सीट पर अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में ही मतदान होना है, लेकिन, मामले में निवर्तमान सदस्य अमेन्द्र बिष्ट की स्टे अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक भारती ने कहा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है. इसलिए चुनाव को स्थगित करना विधिसंगत नहीं है.
पढ़ें- Watch: CM धामी के स्वागत के जोश में होश खो बैठे बीजेपी नेता, अपने साथ कइयों की जिंदगी दांव पर लगाई!
अदालत के इस निर्णय से सरकार को झटका लगा है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया उच्च न्यायालय में अपील दाखिल हो जाने के बाद राज्य सरकार ने अमेंद्र बिष्ट की सदस्यता रद्द करना न्यायिक परंपरा के विरुद्ध है. बहरहाल, कोर्ट के इस निर्णय के बाद याचिकाकर्ता को अब अपनी सदस्यता बहाली की संभावनाएं नज़र आने लगी है. हालांकि, इसे सरकार के लिए इसलिए भी झटका माना जा रहा है. इस पर चुनाव करने की कोशिशों के बीच हाईकोर्ट में उपचुनाव के नतीजे को सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट में सौंपने को कहा गया है.