देहरादून: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है. मामले की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली है.
आज मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई. इससे पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा था कि यह मामला कैसे सही है. इसका जवाब पेश करें, लेकिन आजतक उनके द्वारा इसका जवाब पेश नहीं किया गया है. सुनवाई के दौरान उमेश कुमार की तरफ से गोपाल वर्मा अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि यह याचिका सही नहीं है.
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इन्होंने कोर्ट का आदेश होने के बाद भी अभी तक इसका जवाब पेश नहीं किया है, इसलिए इसे निरस्त किया जाए. जबकि उमेश कुमार के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें गवाही चल रही है. मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी वीरेंद्र कुमार व जनता कैबिनेट पार्टी की भावना पांडे ने याचिका दायर कर कहा था कि उमेश कुमार के खिलाफ कई केस लंबित चल रहे हैं. उन्होंने नामांकन में कई तथ्य छुपाए हैं, इसलिए उन्हें शपथ पत्र लेने से रोका जाए.
उत्तराखंड हाईकोर्ट में हरिद्वार की खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को सुरक्षा दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बीते दिन सुनवाई हुई थी. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले को सुनवाई के लिए दूसरी बैंच के लिए रेफर कर दिया था. अब दूसरी बैंच में मामले की सुनवाई 16 जून को होगी.
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