देहरादून: औली में कचरा बिखरने के लिए गुप्ता बंधु अजय और अतुल गुप्ता पर जोशीमठ नगरपालिका ने 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जिसमें एक लाख रुपये खुले में शौच को लेकर और 1.5 लाख रुपये कचरा फैलाने के लिए जुर्माना लगाया गया है. साथ ही चालान की एक प्रति शादी के कार्यक्रम की देखरेख करने वाली कंपनी को भेजी गई है.
बता दें कि बीते 18 से 22 जून तक अजय और अतुल गुप्ता बंधुओं के बेटों के शादी समारोह का आयोजन किया गया था. जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, योगगुरु बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण समेत कई दिग्गज शामिल हुए थे. जिन्होंने समारोह में पहुंचकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया था. वहीं, कैटरीना कैफ, उर्वशी रौतेला समेत कई बॉलीवुड सितारों की समूह ने शादी में प्रस्तुति दी थी.
औली में पर्यावरण के नुकसान को लेकर कई लोग विरोध पर उतर गए थे. इतना ही नहीं मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया था. जहां पर हाई कोर्ट ने वन विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला प्रशासन, उत्तराखंड जल संस्थान, राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग के 13 अधिकारियों के एक समूह को शादी की निगरानी और वीडियोग्राफी करने के आदेश दिए थे. साथ ही कोर्ट ने औली में हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद हेलीकॉप्टर जोशीमठ हेलीपैड के पास रविग्राम में उतरे थे. जहां से मेहमानों को कार में विवाह स्थल तक लाया गया था.
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वहीं, इस शाही शादियों के बाद जोशीमठ नगरपालिका ने अब तक 306 क्विंटल कचरा समारोह स्थल से इकट्ठा किया है. अधिकारियों का कहना है कि नगरपालिका रोजाना 3-4 ट्रकों को भरकर कचरा इकट्ठा कर रहा है. उन्हें उम्मीद है कि रविवार तक स्थल को साफ किया जाएगा. जोशीमठ नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी एसपी नौटियाल ने बताया कि उन्होंने गुप्ता बंधुओं पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जिसमें खुले में शौच को लेकर एक लाख रुपये और 1.5 लाख रुपये कचरा फैलाने के लिए जुर्माना लगाया गया है.
गुप्ता बंधुओं ने पहले ही 5.54 लाख रुपये नगरपालिका को जमा करा चुके हैं, जिसमें 54 हजार रुपये उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में शामिल हैं. इसके अलावा पर्यावरणीय चिंताओं के बीच हुई शादियों के बाद बचा हुआ कचरा इकट्ठा करने के लिए नगरपालिका 8.14 लाख रुपये का बिल भी तैयार कर रही है.
उधर, चमोली के जिला प्रशासन के पास गुप्ता बंधुओं ने 3 करोड़ रुपये की सुरक्षा राशि जमा कराई है. जिसकी वापसी का मुद्दा उत्तराखंड हाई कोर्ट में आगामी 8 जुलाई को तय किया जाएगा. शीर्ष अधिकारियों की मानें तो समारोह में औली के वनस्पतियों और जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.