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आयुष्मान भव: राज्य कर्मचारियों को मिली असीमित खर्च की कैशलेस इलाज की सुविधा

राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को आयुष्मान योजना के तहत बीमा सुविधा देने को लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है. अब उन्हें असीमित खर्च की कैशलेस सुविधा दी गई है.

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Published : May 6, 2020, 12:03 PM IST

आयुष्मान योजना
आयुष्मान योजना

देहरादूनः उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को आयुष्मान योजना के तहत बड़ी सौगात दी है. राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को स्वास्थ्य बीमा को लेकर असीमित खर्च की कैशलेस सुविधा दी है. प्रदेश में राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को आयुष्मान योजना के तहत बीमा सुविधा देने को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है. अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को आयुष्मान योजना का लाभ मिल सकेगा.

खास बात ये है कि राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को असीमित खर्च की कैशलेस सुविधा दी गई है. यानी किसी भी बीमारी में पूरा खर्च राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा. हालांकि, इसके लिए राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को हर महीने तय की गई राशि किस्त के रूप में देनी होगी.

ये भी पढ़ेंः 8 मई से देहरादून में शुरू होगी रजिस्ट्री, लेकिन पूरी करनी होगी ये शर्त

बता दें कि राज्य कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें कैशलेस सुविधा असीमित खर्च के रूप में दी जाए. आयुष्मान योजना का लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा था. वहीं, अब सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांग को मानते हुए इस सुविधा को देने का फैसला किया है.

सीजीएचएस (सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्‍थ स्‍कीम) की तर्ज पर हर महीने कर्मचारियों को अंशदान देना होगा. इसमें विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग अनुदान की व्यवस्था की गई है. राज्य कर्मचारी पेंशनर और उनके आश्रितों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा. इतना ही नहीं ओपीडी इलाज की सेवा में भी आयुष्मान योजना के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार भुगतान करेगी.

देहरादूनः उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को आयुष्मान योजना के तहत बड़ी सौगात दी है. राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को स्वास्थ्य बीमा को लेकर असीमित खर्च की कैशलेस सुविधा दी है. प्रदेश में राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को आयुष्मान योजना के तहत बीमा सुविधा देने को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है. अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को आयुष्मान योजना का लाभ मिल सकेगा.

खास बात ये है कि राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को असीमित खर्च की कैशलेस सुविधा दी गई है. यानी किसी भी बीमारी में पूरा खर्च राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा. हालांकि, इसके लिए राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को हर महीने तय की गई राशि किस्त के रूप में देनी होगी.

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बता दें कि राज्य कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें कैशलेस सुविधा असीमित खर्च के रूप में दी जाए. आयुष्मान योजना का लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा था. वहीं, अब सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांग को मानते हुए इस सुविधा को देने का फैसला किया है.

सीजीएचएस (सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्‍थ स्‍कीम) की तर्ज पर हर महीने कर्मचारियों को अंशदान देना होगा. इसमें विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग अनुदान की व्यवस्था की गई है. राज्य कर्मचारी पेंशनर और उनके आश्रितों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा. इतना ही नहीं ओपीडी इलाज की सेवा में भी आयुष्मान योजना के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार भुगतान करेगी.

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