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अनाथ बच्चों के उज्ज्वल भविष्य से जुड़ी खास नियमावली को राज्यपाल ने दी मंजूरी

अनाथ बच्चों से जुड़ी नियमावली को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब उनका भविष्य संवर सकेगा. अब अनाथ बच्चे भी सरकारी कार्यालयों में रोजगार के लिए आवेदन कर सकेंगे.

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Published : Dec 19, 2019, 1:18 PM IST

Updated : Dec 19, 2019, 7:43 PM IST

देहरादून: राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अनाथ बच्चों से जुड़ी एक खास नियमावली को मंजूरी दे दी है. इस नियमावली के लागू होने से प्रदेश के हजारों अनाथ बच्चों का भविष्य संवर सकेगा. जो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित स्वैच्छिक और राजकीय गृहों में निवासरत हैं.

अनाथ बच्चों से जुड़ी नियमावली को राज्यपाल की मंजूरी.

प्रदेश कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षेतिज आरक्षण नियमावली 2019 को लंबे इंतजार के बाद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने मंजूरी दे दी है. जिससे अब प्रदेश के सरकारी अनाथालय में रहने वाले बच्चे भी सरकारी कार्यालयों में रोजगार के लिए आवेदन कर सकेंगे.

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अनाथ बच्चे भी कर सकेंगे सरकारी कार्यालयों में रोजगार के लिए आवेदन

पढ़ें- केंद्रीय बजट की बैठक में शामिल हुए वन मंत्री हरक सिंह, राज्य की लंबित परियोजनाओं के लिए मांगी निधि

इस नियमावली के तहत अब राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन समस्त कार्यालयों में राजकीय और अशासकीय सेवाओं में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर अनाथ बच्चों की सीधी भर्ती हो पाएगी.

देहरादून: राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अनाथ बच्चों से जुड़ी एक खास नियमावली को मंजूरी दे दी है. इस नियमावली के लागू होने से प्रदेश के हजारों अनाथ बच्चों का भविष्य संवर सकेगा. जो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित स्वैच्छिक और राजकीय गृहों में निवासरत हैं.

अनाथ बच्चों से जुड़ी नियमावली को राज्यपाल की मंजूरी.

प्रदेश कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षेतिज आरक्षण नियमावली 2019 को लंबे इंतजार के बाद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने मंजूरी दे दी है. जिससे अब प्रदेश के सरकारी अनाथालय में रहने वाले बच्चे भी सरकारी कार्यालयों में रोजगार के लिए आवेदन कर सकेंगे.

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अनाथ बच्चे भी कर सकेंगे सरकारी कार्यालयों में रोजगार के लिए आवेदन

पढ़ें- केंद्रीय बजट की बैठक में शामिल हुए वन मंत्री हरक सिंह, राज्य की लंबित परियोजनाओं के लिए मांगी निधि

इस नियमावली के तहत अब राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन समस्त कार्यालयों में राजकीय और अशासकीय सेवाओं में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर अनाथ बच्चों की सीधी भर्ती हो पाएगी.

Intro:File footage Rajypal attached देहरादून- प्रदेश कि महामहिम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की ओर से एक खास नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई है। इस नियमावली के लागू होने से प्रदेश के हज़ारों अनाथ बच्चों का भविष्य सवर सकेगा जो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित स्वैच्छिक और राजकीय गृहों में निवासरत हैं ।


Body:बता दें कि प्रदेश कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित स्वैच्छिक / राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय /अशासकीय सेवाओं में क्षेतिज आरक्षण नियमावली 2019 को लंबे इंतजार के बाद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने मंजूरी दे दी है। जिससे अब प्रदेश के सरकारी अनाथालय में रहने वाले बच्चे भी सरकारी कार्यालयों में रोजगार के लिए आवेदन कर सकेंगे। गौरतलब है कि इस नियमावली के तहत अब राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन समस्त कार्यालयों में राजकीय और अशासकीय सेवाओं में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर अनाथ बच्चों की सीधी भर्ती हो पाएगी ।


Conclusion:
Last Updated : Dec 19, 2019, 7:43 PM IST

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