देहरादून: उत्तराखंड में परिवहन विभाग (Uttarakhand Transport Department) में कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी गई है. शासन की तरफ से इसके लिए आज आदेश जारी कर दिए गए हैं. इन आदेशों के बाद अब कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल (Transport Department Employees Protest) नहीं कर सकेंगे. हालांकि रोडवेज कर्मचारी संगठन ने सरकार के इस आदेश की खिलाफत करनी शुरू कर दी है.
उत्तराखंड परिवहन निगम में कर्मचारियों की हड़ताल की संभावना को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है. जिसके तहत अब परिवहन कर्मचारी अगले छह महीनों तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे. शासन की तरफ से इसके लिए बकायदा आदेश किए गए हैं, जिसमें परिवहन निगम में कार्यरत कर्मचारियों की सभी सेवाओं को अति आवश्यक श्रेणी में घोषित करते हुए हड़ताल पर रोक लगाई गई है. आपको बता दें कि परिवहन निगम में चालक और परिचालकों की तैनाती के लिए आउट सोर्स एजेंसी (out source agency) चिन्हित करने का फैसला लिया गया था. जिसका कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे थे.
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इस मामले में 1 सितंबर से कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का भी फैसला ले लिया था, लेकिन उससे पहले ही 31 अगस्त को परिवहन निगम अधिकारियों ने कर्मचारियों के साथ वार्ता करते हुए समझौता किया था. जिसमें आउट सोर्स एजेंसी चिन्हित नहीं करने पर बात बन गई थी. ऐसे में परिवहन निगम में कर्मचारी संगठन के नेता (employee organization leader) अशोक चौधरी कहते हैं कि उन्हें अंदेशा है कि सरकार अपने उस समझौते से पीछे हट सकती है. शायद इसलिए शासन में अचानक इस तरह कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाई है. हालांकि अशोक चौधरी कहते हैं कि कर्मचारी संगठन सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएगी. इसके अलावा जरूरत पड़ी तो कर्मचारी संगठन अपने इस मौलिक अधिकार के लिए सड़कों पर भी उतरेंगे.