देहरादून : प्रदेश सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन के चलते बंद रहे औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत फिक्स्ड चार्ज में 33% की छूट देने का एलान किया है. इस श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं से फिक्स्ड चार्ज में 33 फीसदी छूट के साथ चार मासिक किस्तों में जुलाई 2020 से अक्टूबर 2020 की अवधि में विद्युत बिल की वसूली की जाएगी. इससे इन सभी उपभोक्ताओं को पूर्ण लॉकडाउन के चलते हुए भारी नुकसान से उबरने में कुछ मदद मिलेगी.
बता दें कि प्रदेश के औद्योगिक एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान श्रेणी के उपभोक्ताओं को फिक्स्ड चार्ज में 33 फीसदी की छूट दे पाना इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि केंद्र सरकार के निर्देश पर एनटीपीसी लिमिटेड (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड), एनएचपीसी लिमिटेड (नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड), टीएचडीसी लिमिटेड (टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड), एसजेवीएनएल (सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड) और पीजीसीआईएल (पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) ने यूपीसीएल (उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड) को फिक्स चार्ज में 39.42 करोड़ की छूट दे दी है.
ये भी पढ़ें: ऋषिकेश AIIMS से कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के परिवार के पांच सदस्य डिस्चार्ज
गौरतलब है कि फिक्स्ड चार्ज में 33% की यह छूट सिर्फ औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए है. होटल रेस्टोरेंट धर्मशालाओं और ढाबों को अप्रैल 2020 से जून 2020 की अवधि के फिक्स्ड चार्ज में पूर्ण छूट पूर्व में दी जा चुकी है.