ऋषिकेश: गूलर में निर्माणाधीन पुल टूटने के मामले में निर्माण एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मुनि की रेती थाना पुलिस ने अपने ही कांस्टेबल अजयवीर की ओर से धारा 288, 337, 338 और 304ए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. थाना प्रभारी आरके सकलानी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.
बता दें कि बीते रोज (22 नवंबर) देर शाम को ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर गूलर के पास एक निर्माणाधीन ब्रिज भरभरा कर गिर गया था. इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि 13 घायल हो गए थे. जिन्हें राजकीय चिकित्सालय भेजा गया था, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया था.
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इस मामले में घटना के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने जांच के आदेश भी दे दिए थे. वहीं सोमवार को मुनि की रेती थाने में निर्माण एजेंसी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया है. हालांकि अभी तक इस मामले में कार्यदायी संस्था या फिर निर्माण एजेंसी के किसी भी कर्मचारी या अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है.