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देहरादून के शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा, जानिए वजह - देहरादून न्यूज़

भारत सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए अभिभावकों पर फीस का दवाब बनाने के आरोप में उत्तराखंड के किसी स्कूल प्रबन्धन के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ है.

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Published : May 8, 2020, 12:01 AM IST

Updated : May 26, 2020, 6:43 PM IST

देहरादून: लॉकडाउन शासनादेश के उल्लंघन में उत्तराखंड के किसी स्कूल प्रबन्धन के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ है. पटेलनगर क्षेत्र के अंतर्गत शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. उन पर अभिभावकों को एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से छात्रों की फीस जमा करने के लिए दबाव बनाने का आरोप है. स्कूल प्रबंधक के खिलाफ धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है.

कोरोना वायरस महामारी के तहत भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार, वर्तमान परिस्थिति के मद्देनजर स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर किसी भी प्रकार से फीस का दबाव नहीं बना सकते. लेकिन शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल प्रबन्धक पर कुछ अभिभावकों को एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से छात्रों की फीस जमा करने के लिए एसएमएस किए गए थे. जिसकी शिकायत अभिभावकों द्वारा जिलाधिकारी से की गई. जिस पर जिलाधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी को मामले में जांच सौंपी थी.

पढ़े: उत्तराखंड में नहीं मिला कोरोना पॉजिटिव केस, 481 मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव

जांच के दौरान अभिभावकों के आरोप सही साबित हुए. जिसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी एसएस तोमर की तहरीर के आधार पर पटेलनगर थाना पुलिस ने आरोपी प्रबन्धक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है.

देहरादून: लॉकडाउन शासनादेश के उल्लंघन में उत्तराखंड के किसी स्कूल प्रबन्धन के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ है. पटेलनगर क्षेत्र के अंतर्गत शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. उन पर अभिभावकों को एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से छात्रों की फीस जमा करने के लिए दबाव बनाने का आरोप है. स्कूल प्रबंधक के खिलाफ धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है.

कोरोना वायरस महामारी के तहत भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार, वर्तमान परिस्थिति के मद्देनजर स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर किसी भी प्रकार से फीस का दबाव नहीं बना सकते. लेकिन शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल प्रबन्धक पर कुछ अभिभावकों को एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से छात्रों की फीस जमा करने के लिए एसएमएस किए गए थे. जिसकी शिकायत अभिभावकों द्वारा जिलाधिकारी से की गई. जिस पर जिलाधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी को मामले में जांच सौंपी थी.

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जांच के दौरान अभिभावकों के आरोप सही साबित हुए. जिसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी एसएस तोमर की तहरीर के आधार पर पटेलनगर थाना पुलिस ने आरोपी प्रबन्धक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है.

Last Updated : May 26, 2020, 6:43 PM IST
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