ETV Bharat / state

मसूरी नगर पालिका परिषद की जमीन पर कब्जा, चार के खिलाफ FIR - मसूरी लेटेस्ट न्यूज

मसूरी नगर पालिका परिषद की भूमि के फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी कर कब्जा करने वाले चार लोगों में मुकदमा दर्ज दर्ज किया गया है.

mussoorie-municipality-council
mussoorie-municipality-council
author img

By

Published : Dec 9, 2020, 10:04 PM IST

मसूरीः नगर पालिका परिषद की जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर खुर्द-बुर्द कर कब्जा करने का मामला सामने आया है. मामले में डीआईजी अरुण मोहन जोशी के आदेश पर मसूरी कोतवाली में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

मिली जानकारी के अनुसार, नगर पालिका परिषद मसूरी के तत्कालीन पालिकाध्यक्ष ने 2 फरवरी 1993 को किंक्रेग मसूरी स्थित पालिक की सम्पत्ति पर 30-20 फीट भूमि का पट्टा 30 वर्ष के लिये 100 रुपये के वार्षिक किराए पर रोटरी क्लब मसूरी को दिया था. रोटरी क्लब की ओर से उक्त भूमि पर दो कमरे और एक बरामदा बनाया गया था.

आरोप है कि किराए की जमीन को रोटरी क्लब ने साल 2007 में ओम फिलिंग स्टेशन किंक्रेग मसूरी के मालिक सुनील कुमार गोयल के साथ उक्त भूमि का सौदा कर दिया. रोटरी क्लब ने 4 जुलाई 2010 को पालिका की भूमि का सौदा संजय कुमार गोयल (सुनील कुमार गोयल का भाई) से कर दिया.

पढ़ेंः नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश, मसूरी और नैनीताल आने वाले पर्यटकों की होगी कोरोना जांच

इस प्रकरण में नगर पालिका परिषद मसूरी के कार्यवाहक कर की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई. जिसमें रोटरी क्लब के तत्कालीन अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार, तत्कालीन सचिव शरद गुप्ता और ओम फिलिंग स्टेशन किंक्रेग मसूरी के मालिक संजय कुमार और एसके गोयल को आरोपी बनाया गया.

इस मामले में डीआईजी के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया. जिसमें आरोप सही पाए गए. अब डीआईजी ने मसूरी कोतवाली पुलिस को इन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.

मसूरीः नगर पालिका परिषद की जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर खुर्द-बुर्द कर कब्जा करने का मामला सामने आया है. मामले में डीआईजी अरुण मोहन जोशी के आदेश पर मसूरी कोतवाली में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

मिली जानकारी के अनुसार, नगर पालिका परिषद मसूरी के तत्कालीन पालिकाध्यक्ष ने 2 फरवरी 1993 को किंक्रेग मसूरी स्थित पालिक की सम्पत्ति पर 30-20 फीट भूमि का पट्टा 30 वर्ष के लिये 100 रुपये के वार्षिक किराए पर रोटरी क्लब मसूरी को दिया था. रोटरी क्लब की ओर से उक्त भूमि पर दो कमरे और एक बरामदा बनाया गया था.

आरोप है कि किराए की जमीन को रोटरी क्लब ने साल 2007 में ओम फिलिंग स्टेशन किंक्रेग मसूरी के मालिक सुनील कुमार गोयल के साथ उक्त भूमि का सौदा कर दिया. रोटरी क्लब ने 4 जुलाई 2010 को पालिका की भूमि का सौदा संजय कुमार गोयल (सुनील कुमार गोयल का भाई) से कर दिया.

पढ़ेंः नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश, मसूरी और नैनीताल आने वाले पर्यटकों की होगी कोरोना जांच

इस प्रकरण में नगर पालिका परिषद मसूरी के कार्यवाहक कर की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई. जिसमें रोटरी क्लब के तत्कालीन अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार, तत्कालीन सचिव शरद गुप्ता और ओम फिलिंग स्टेशन किंक्रेग मसूरी के मालिक संजय कुमार और एसके गोयल को आरोपी बनाया गया.

इस मामले में डीआईजी के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया. जिसमें आरोप सही पाए गए. अब डीआईजी ने मसूरी कोतवाली पुलिस को इन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.