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मास्क न पहनने पर पहली बार में 200 और दूसरी बार में 500 रुपये का जुर्माना - fine for not wearing mask in uttarakhand

प्रदेश में अब मास्क न पहनने वालों पर पहली बार पकड़े जाने पर 200 रुपये और दूसरी बार में 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माने की कार्रवाई करते समय पुलिस चालान की राशि वसूलते हुए वॉशेबल मास्क भी मौके पर देगी.

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जुर्माना
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Published : Aug 9, 2020, 8:51 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. कोरोना से बचाव को लेकर शासन-प्रशासन जुटा हुआ है. वहीं, राज्य सरकार ने मास्क न पहनने और सोशल-डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ जुर्माना राशि को पहले से अधिक कर दिया है.

अब जारी नए गाइडलाइन के अनुसार पहली बार उल्लंघन करने वाले लोगों से 200 रुपये, दूसरी बार मास्क और सोशल-डिस्टेंसिंग नियम तोड़ने वालों से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. हालांकि जुर्माने की कार्रवाई करते समय पुलिस चालान की राशि वसूलते हुए वॉशेबल मास्क भी मौके पर देगी. ताकि जुर्माना भुगतने वाला मास्क का इस्तेमाल कर अपनी और अन्य लोगों की सुरक्षा का ध्यान रख सके. बता दें कि इससे पहले इस मामलें में 100 रुपये जुर्माना प्रति व्यक्ति था.

बता दें कि पुलिस मुख्यालय से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश भर में मास्क न लगाने के चलते 6 जुलाई 2020 तक 1,75,278 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तहत चालान कर जुर्माना वसूला गया.

पढ़ें: अब कोरोना मरीज हो सकेंगे होम आइसोलेट, जानें- होम क्वारंटाइन और आइसोलेशन में अंतर

वहीं, सोशल-डिस्टेंसिंग उल्लंघन के चलते प्रदेश भर में 19,728 से अधिक लोगों पर कार्रवाई के दौरान जुर्माना वसूला जा चुका हैं. क्वारंटाइन नियम का उल्लंघन करने के चलते राज्य भर में अब तक 844 लोगों के खिलाफ डिजास्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है.

देहरादून: उत्तराखंड में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. कोरोना से बचाव को लेकर शासन-प्रशासन जुटा हुआ है. वहीं, राज्य सरकार ने मास्क न पहनने और सोशल-डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ जुर्माना राशि को पहले से अधिक कर दिया है.

अब जारी नए गाइडलाइन के अनुसार पहली बार उल्लंघन करने वाले लोगों से 200 रुपये, दूसरी बार मास्क और सोशल-डिस्टेंसिंग नियम तोड़ने वालों से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. हालांकि जुर्माने की कार्रवाई करते समय पुलिस चालान की राशि वसूलते हुए वॉशेबल मास्क भी मौके पर देगी. ताकि जुर्माना भुगतने वाला मास्क का इस्तेमाल कर अपनी और अन्य लोगों की सुरक्षा का ध्यान रख सके. बता दें कि इससे पहले इस मामलें में 100 रुपये जुर्माना प्रति व्यक्ति था.

बता दें कि पुलिस मुख्यालय से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश भर में मास्क न लगाने के चलते 6 जुलाई 2020 तक 1,75,278 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तहत चालान कर जुर्माना वसूला गया.

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वहीं, सोशल-डिस्टेंसिंग उल्लंघन के चलते प्रदेश भर में 19,728 से अधिक लोगों पर कार्रवाई के दौरान जुर्माना वसूला जा चुका हैं. क्वारंटाइन नियम का उल्लंघन करने के चलते राज्य भर में अब तक 844 लोगों के खिलाफ डिजास्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है.

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