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देहरादून में नाबालिग बेटी के दुष्कर्मी पिता को 26 साल की कैद, एक लाख जुर्माना - बेटी से दुष्कर्म

राजधानी देहरादून की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट (Dehradun POCSO court) की जज मीना देऊपा ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 26 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. यह घटना साल 2019 की है.

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Published : Sep 6, 2022, 9:51 AM IST

देहरादून: राजधानी देहरादून की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट (Dehradun POCSO court) की जज मीना देऊपा (Judge Meena Deupa) ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 26 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोषी पर न्यायालय ने एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा.

बता दें, साल 2019 में सहसपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका पिता उसकी बहन के साथ गलत काम करता है. पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया. उसके बाद पुलिस ने किशोरी के बयान लिए तो उसने बताया कि आरोपी 4 साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है. वह रात को सोते समय उसके साथ गलत काम करता है. धमकी देता है कि यदि किसी को बात बताई तो है वह जान से मार देगा.
पढ़ें- खटीमा में पेट्रोल पंप कर्मी से मारपीट का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बनबसा से दबोचा

किशोरी की मां 4 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी. किशोरी के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर ने बताया कि न्यायालय में मुकदमे में 9 गवाह प्रस्तुत किए. गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दोषी को 25 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही एक लाख रुपए जुर्माने में से 80 हजार प्रतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को देने के आदेश दिए गए. इसके अलावा न्यायालय ने मुकदमे में जान से मारने की धमकी देने के दोष में भी 1 साल की सजा सुनाई है. इस तरह इस कलियुगी बाप को 26 साल जेल में काटने होंगे.

देहरादून: राजधानी देहरादून की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट (Dehradun POCSO court) की जज मीना देऊपा (Judge Meena Deupa) ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 26 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोषी पर न्यायालय ने एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा.

बता दें, साल 2019 में सहसपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका पिता उसकी बहन के साथ गलत काम करता है. पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया. उसके बाद पुलिस ने किशोरी के बयान लिए तो उसने बताया कि आरोपी 4 साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है. वह रात को सोते समय उसके साथ गलत काम करता है. धमकी देता है कि यदि किसी को बात बताई तो है वह जान से मार देगा.
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किशोरी की मां 4 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी. किशोरी के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर ने बताया कि न्यायालय में मुकदमे में 9 गवाह प्रस्तुत किए. गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दोषी को 25 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही एक लाख रुपए जुर्माने में से 80 हजार प्रतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को देने के आदेश दिए गए. इसके अलावा न्यायालय ने मुकदमे में जान से मारने की धमकी देने के दोष में भी 1 साल की सजा सुनाई है. इस तरह इस कलियुगी बाप को 26 साल जेल में काटने होंगे.

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