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HC ने खटीमा के 18 अतिक्रमणकारियों का स्टे किया खारिज, फिर चलेगी JCB - JCB will run on encroachment

हाईकोर्ट ने 18 अतिक्रमणकारियों के स्टे को खारिज कर दिया है. इससे साफ हो गया है कि खटीमा में फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जायेगा.

khatima encroachment
खटीमा अतिक्रमण समाचार
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Published : Dec 18, 2020, 9:33 AM IST

खटीमा: हाईकोर्ट के आदेश पर हटाये जा रहे अतिक्रमण के मामले में 18 अतिक्रमणकारियों का स्टे खारिज हो गया है. स्थानीय नगरपालिका और प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के आदेश दे दिए गए हैं.

हाईकोर्ट द्वारा सभी अतिक्रमणकारियों को निचली अदालत में जाकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है. नगर पालिका खटीमा स्थानीय प्रशासन की मदद से फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाएगी.

उधम सिंह नगर जनपद की सीमांत नगर पालिका खटीमा में हाईकोर्ट द्वारा जनहित याचिका पर पूर्व में चिन्हित 460 अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए गए थे. इस पर खटीमा नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर 442 अतिक्रमण हटा दिए गए थे. वहीं अट्ठारह अतिक्रमणकारियों को हाईकोर्ट द्वारा स्टे दिया गया था.

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खटीमा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी धर्मानंद शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट द्वारा 18 अतिक्रमणकारियों का स्टे खारिज कर दिया गया है. नगर पालिका को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं. नगर पालिका प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के निर्देशानुसार स्थानीय प्रशासन की मदद से बाकी बचे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी.

खटीमा: हाईकोर्ट के आदेश पर हटाये जा रहे अतिक्रमण के मामले में 18 अतिक्रमणकारियों का स्टे खारिज हो गया है. स्थानीय नगरपालिका और प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के आदेश दे दिए गए हैं.

हाईकोर्ट द्वारा सभी अतिक्रमणकारियों को निचली अदालत में जाकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है. नगर पालिका खटीमा स्थानीय प्रशासन की मदद से फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाएगी.

उधम सिंह नगर जनपद की सीमांत नगर पालिका खटीमा में हाईकोर्ट द्वारा जनहित याचिका पर पूर्व में चिन्हित 460 अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए गए थे. इस पर खटीमा नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर 442 अतिक्रमण हटा दिए गए थे. वहीं अट्ठारह अतिक्रमणकारियों को हाईकोर्ट द्वारा स्टे दिया गया था.

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खटीमा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी धर्मानंद शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट द्वारा 18 अतिक्रमणकारियों का स्टे खारिज कर दिया गया है. नगर पालिका को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं. नगर पालिका प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के निर्देशानुसार स्थानीय प्रशासन की मदद से बाकी बचे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी.

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