ETV Bharat / state

कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनेगी ईद, मस्जिद में पांच लोगों की मंजूरी

उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने वर्चुअल मीटिंग कर प्रदेश में ईद के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया. उन्होंने इस दौरान जनपदों के एसपी, एसएसपी से नियमों को सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया.

बैठक में शामिल अधिकारी
बैठक में शामिल अधिकारी
author img

By

Published : May 12, 2021, 2:36 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेशभर में कोविड कर्फ्यू लागू किया गया है. कोविड प्रोटोकॉल के तहत इस बार भी ईदगाह और मस्जिदों में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नमाज पढ़ने का निर्देश जारी किया गया है. पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार ईद की नमाज के लिए ईदगाह और मस्जिदों में पिछले वर्ष की भांति केवल पांच-पांच लोग ही नमाज अता कर सकेंगे.

इतना ही नहीं ईद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह की भीड़-भाड़ ना हो, इसको लेकर भी राज्य पुलिस द्वारा प्रदेश भर में कानून व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. डीजीपी अशोक कुमार ने ईद की नमाज के संबंध में राज्य के सभी जनपदों के मुस्लिम उलेमाओं और मौलवियों के साथ समन्वय स्थापित कर जिला पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल परिक्षेत्र आईजी और जनपदों के एसपी, एसएसपी के साथ बैठक कर इसके लिए दिशा-निर्देश दिए गए. दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम की अपील को राज्य के सभी ईदगाह मस्जिदों में सर्कुलेट करने के पुलिस मुख्यालय द्वारा जनपद प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं.

पढ़ें: एक्टर राघव जुयाल ने की दून पुलिस की सहायता, सौंपे तीन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर

उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक द्वारा इन बिंदुओं पर राज्य पुलिस को दिए गए कड़े निर्देश

1- आगामी ईद उल फितर त्यौहार में पिछले वर्ष की भांति केवल पांच-पांच लोगों को ही नमाज अता करने की इजाजत होगी.
दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम की अपील को राज्य में भी लागू किया जाएगा.

2- प्रदेश के सभी जनपद पुलिस प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि राज्य में कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए.

3- उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण महामारी को रोकने के लिए उसके उपायों के संबंध में जनपद पुलिस प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई है.

4- डीजीपी द्वारा कोरोना पीड़ितों और मजबूर-असहाय लोगों के लिए चलाए जा रहे "मिशन हौसला" को राज्य में सेवाभाव के साथ चलाने के निर्देश दिए गए.

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेशभर में कोविड कर्फ्यू लागू किया गया है. कोविड प्रोटोकॉल के तहत इस बार भी ईदगाह और मस्जिदों में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नमाज पढ़ने का निर्देश जारी किया गया है. पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार ईद की नमाज के लिए ईदगाह और मस्जिदों में पिछले वर्ष की भांति केवल पांच-पांच लोग ही नमाज अता कर सकेंगे.

इतना ही नहीं ईद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह की भीड़-भाड़ ना हो, इसको लेकर भी राज्य पुलिस द्वारा प्रदेश भर में कानून व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. डीजीपी अशोक कुमार ने ईद की नमाज के संबंध में राज्य के सभी जनपदों के मुस्लिम उलेमाओं और मौलवियों के साथ समन्वय स्थापित कर जिला पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल परिक्षेत्र आईजी और जनपदों के एसपी, एसएसपी के साथ बैठक कर इसके लिए दिशा-निर्देश दिए गए. दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम की अपील को राज्य के सभी ईदगाह मस्जिदों में सर्कुलेट करने के पुलिस मुख्यालय द्वारा जनपद प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं.

पढ़ें: एक्टर राघव जुयाल ने की दून पुलिस की सहायता, सौंपे तीन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर

उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक द्वारा इन बिंदुओं पर राज्य पुलिस को दिए गए कड़े निर्देश

1- आगामी ईद उल फितर त्यौहार में पिछले वर्ष की भांति केवल पांच-पांच लोगों को ही नमाज अता करने की इजाजत होगी.
दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम की अपील को राज्य में भी लागू किया जाएगा.

2- प्रदेश के सभी जनपद पुलिस प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि राज्य में कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए.

3- उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण महामारी को रोकने के लिए उसके उपायों के संबंध में जनपद पुलिस प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई है.

4- डीजीपी द्वारा कोरोना पीड़ितों और मजबूर-असहाय लोगों के लिए चलाए जा रहे "मिशन हौसला" को राज्य में सेवाभाव के साथ चलाने के निर्देश दिए गए.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.