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देहरादून: आरटीई एक्ट में संसोधन के बाद बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर कार्रवाई

शिक्षा अधिकारी की मानें तो आरटीई एक्ट 2017 संशोधन होने के बाद जो भी पुराने स्कूल है. उनको भी शिक्षा के अधिकार एक्ट के अनुसार ही सीबीएससी की मान्यता दी जायेगी. जिसकी एनओसी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है.

मुख्य शिक्षा अधिकारी आशा पैन्यूली
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Published : Sep 29, 2019, 1:49 PM IST

देहरादून: जिलें में कई ऐसे स्कूल है जो अवैध तरीके से चल रहे है.जिसमें आरटीई एक्ट 2017 के अनुसार मान्यता नहीं मिली है.जिसको लेकर शिक्षा विभाग उन पर कार्रवाई करने जा रहा है. ऐसे में देहरादून जनपद में चार स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है. मुख्य शिक्षा अधिकारी का कहना है कि आरटीई एक्ट 2017 के संसोधन होने के बाद स्कूलों पर कार्रवाई की जा रही है.

आशा पैन्यूली, मुख्य शिक्षा अधिकारी.

बता दें कि शिक्षा के अधिकार एक्ट 2017 के अनुसार मुख्य शिक्षा अधिकारी ने देहरादून के चार निजी स्कूलों पर कार्रवाई की है. जिसमें नसीबा एकेडमी, दून ब्राईटलैंड, डीडी स्कूल और स्कोलर होम शामिल है.साथ ही अन्य स्कूलों को भी नोटिस जारी किया जा रहा है. वहीं, शिक्षा अधिकारी की माने तो आरटीई एक्ट 2017 संशोधन होने के जो भी पुराने स्कूल है. उनको भी शिक्षा के अधिकार एक्ट के अनुसार ही सीबीएससी की मान्यता दी जायेगी. जिसकी एनओसी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है.

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वहीं, इस मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी आशा पैन्यूली ने बताया है कि कई स्कूल अपडेट नही थे. हमने सभी स्कूलों में मेल के जरिये नोटिस भेजे है. जब हमने स्कूलों की जांच की तो कई स्कूलों ने आरटीई की मान्यता नहीं ली है. ऐसे स्कूलों को नोटिस दे रहे है. उसमें धारा 18(1) व (5) के अंतर्गत पहली बार में एक लाख रुपए का जुर्माना लगेगा. फिर भी मान्यता नहीं लेते हैं, तो 10 हजार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा.

देहरादून: जिलें में कई ऐसे स्कूल है जो अवैध तरीके से चल रहे है.जिसमें आरटीई एक्ट 2017 के अनुसार मान्यता नहीं मिली है.जिसको लेकर शिक्षा विभाग उन पर कार्रवाई करने जा रहा है. ऐसे में देहरादून जनपद में चार स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है. मुख्य शिक्षा अधिकारी का कहना है कि आरटीई एक्ट 2017 के संसोधन होने के बाद स्कूलों पर कार्रवाई की जा रही है.

आशा पैन्यूली, मुख्य शिक्षा अधिकारी.

बता दें कि शिक्षा के अधिकार एक्ट 2017 के अनुसार मुख्य शिक्षा अधिकारी ने देहरादून के चार निजी स्कूलों पर कार्रवाई की है. जिसमें नसीबा एकेडमी, दून ब्राईटलैंड, डीडी स्कूल और स्कोलर होम शामिल है.साथ ही अन्य स्कूलों को भी नोटिस जारी किया जा रहा है. वहीं, शिक्षा अधिकारी की माने तो आरटीई एक्ट 2017 संशोधन होने के जो भी पुराने स्कूल है. उनको भी शिक्षा के अधिकार एक्ट के अनुसार ही सीबीएससी की मान्यता दी जायेगी. जिसकी एनओसी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है.

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वहीं, इस मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी आशा पैन्यूली ने बताया है कि कई स्कूल अपडेट नही थे. हमने सभी स्कूलों में मेल के जरिये नोटिस भेजे है. जब हमने स्कूलों की जांच की तो कई स्कूलों ने आरटीई की मान्यता नहीं ली है. ऐसे स्कूलों को नोटिस दे रहे है. उसमें धारा 18(1) व (5) के अंतर्गत पहली बार में एक लाख रुपए का जुर्माना लगेगा. फिर भी मान्यता नहीं लेते हैं, तो 10 हजार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा.

Intro:देहरादून जनपद मे कई ऐसे स्कूल है जिन्होने आरटीई एक्ट 2017 के अनुसार मान्यता नहीं ली है जिसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा उन पर कार्यवाही करने जा रहा है,देहरादून जनपद में 146 निजी स्कूल है जिनमे से कई स्कूलो को नोटिस जारी किया गया है,जिन्होने शिक्षा के अधिकार  आरटीई एक्ट के अनुसार मान्यता नहीं ली है,मुख्य शिक्षा अधिकारी की माने तो आरटीई एक्ट 2017 के संसोधन होने के बाद स्कूलो पर कार्यवाही की जा रही है जिन भी स्कूलो ने इस एक्ट के  तहत मान्यता नहीं ली है उनको नोटिस भेजा गया है!
Body:वहीं शिक्षा के अधिकार एक्ट 2017 के अनुसार मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा देहरादून के चार निजी स्कूलो पर कार्यवाही की हे  जिनमे नसीबा एकेडमी , दून ब्राईटलैंड , डीडी स्कूल, स्कोलर होम शामिल है अन्य स्कूलो को भी नोटिस जारी किया जा रहा है वहीं शिक्षा अधिकारी की माने  तो आरटीई एक्ट 2017 के आने के बाद जो भी पुराने स्कूल है उनको भी शिक्षा के अधिकार एक्ट के अनुसार ही सीबीएससी  की मान्यता दी जायेगी जिसकी एनओसी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।

बाईट: आशा पैन्यूली मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादूनConclusion:मुख्य शिक्षा अधिकारी आशा पैन्यूली ने जानकारी देते हुए बताया कि कई स्कूल अपडेट नही थे हमने सभी स्कूलों में मेल के जरिये नोटिस भेजे है।ओर जब हमने स्कूलों की जांच की तो कई स्कूलों ने आरटीई की मान्यता नही ली है।और कई स्कूल गलतफहमी में है कि पुराने स्कूल है और हमे मान्यता नही लेनी है जबकि आरटीई के अंतर्गत मान्यता लेना बहुत ज़रूरी है।ऐसे स्कूलों को हम नोटिस दे रहे है और उसमें धारा 18(1) ओर 5 के अंतर्गत पहले बार मे एक लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और फिर भी मान्यता नही लेते है तो 10 हज़ार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जाएगा।  

बाईट:— आशा पैन्यूली मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून

आरटीई के तहत अब सभी स्कूलो को मान्यता लेनी अनिवार्य हो गयी है जिन भी निजी स्कूलो ने इस एक्ट के अनुसार मान्यता नहीं ली उन पर शिक्षा विभाग के द्वारा कडी  कार्यवाही की जायेगी अब देखना होगा की शिक्षा विभाग द्वारा कितने स्कूलो पर कार्यवाही की जाती है ।
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