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प्रदेश में 12 सितंबर को पहली बार लगेगी ई- लोक अदालत, ऐसे दाखिल करें प्रार्थना पत्र - uttarakhand latest news

प्रदेश में 12 सितंबर से ई-लोक अदालत का शुभारंभ होने जा रहा है. जिन लोगों के वाद-विवाद और सुलह -समझौता के मामले अभी तक अटके हुए हैं, वो मामले इस अदालत के द्वारा जल्द निपटाए जाएंगे.

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ई-लोक अदालत
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Published : Aug 6, 2020, 12:31 PM IST

देहरादून: आम जनता तक नि:शुल्क कानूनी मदद पहुंचाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश में पहली बार ई- लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इसके लिए 12 सितंबर 2020 की तारीख निर्धारित की गई है.

बता दें कि एक दिवसीय ई-लोक अदालत का लाभ वह लोग नि:शुल्क ले सकते हैं. जिनके पिछले लंबे समय से सिविल वाद, सुलह समझौता और प्री-लिटिगेशन से जुड़े मामले अधर में लटके हुए हैं. इसके लिए आपको 4 सितंबर से पहले अपना प्रार्थना पत्र भेजना होगा.

प्रदेश में 12 सितंबर को पहली बार लगेगी ई- लोक अदालत.

पढ़ें- सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा कोरोना पॉजिटिव, फेसबुक पर दी जानकारी

प्रार्थना पत्र भेजने के हैं दो विकल्प

पहला विकल्प- ऑनलाइन इन दो में से किसी भी एक ई-मेल आईडी में भेजे अपना प्रार्थना पत्र. यह हैं ईमेल आईडी dlsa-deh-uk@nic.in या dj-deh-ua@nic.in

दूसरा विकल्प- आप न्यायालय के ड्रॉप बॉक्स में अपना प्रार्थना पत्र डालकर अपना वाद ई- लोक अदालत के लिए नियत करवा सकते हैं.

ईटीवी भारत से बात करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नेहा कुशवाहा ने बताया कि ई- लोक अदालत हर उस आम नागरिक के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो लंबी कानूनी लड़ाई और उस में आने वाले भारी भरकम खर्च से बचना चाहता है. लोक अदालत में लिए गए फैसलों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि निकट भविष्य में कभी भी इन फैसलों के खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती. जहां लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है.

देहरादून: आम जनता तक नि:शुल्क कानूनी मदद पहुंचाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश में पहली बार ई- लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इसके लिए 12 सितंबर 2020 की तारीख निर्धारित की गई है.

बता दें कि एक दिवसीय ई-लोक अदालत का लाभ वह लोग नि:शुल्क ले सकते हैं. जिनके पिछले लंबे समय से सिविल वाद, सुलह समझौता और प्री-लिटिगेशन से जुड़े मामले अधर में लटके हुए हैं. इसके लिए आपको 4 सितंबर से पहले अपना प्रार्थना पत्र भेजना होगा.

प्रदेश में 12 सितंबर को पहली बार लगेगी ई- लोक अदालत.

पढ़ें- सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा कोरोना पॉजिटिव, फेसबुक पर दी जानकारी

प्रार्थना पत्र भेजने के हैं दो विकल्प

पहला विकल्प- ऑनलाइन इन दो में से किसी भी एक ई-मेल आईडी में भेजे अपना प्रार्थना पत्र. यह हैं ईमेल आईडी dlsa-deh-uk@nic.in या dj-deh-ua@nic.in

दूसरा विकल्प- आप न्यायालय के ड्रॉप बॉक्स में अपना प्रार्थना पत्र डालकर अपना वाद ई- लोक अदालत के लिए नियत करवा सकते हैं.

ईटीवी भारत से बात करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नेहा कुशवाहा ने बताया कि ई- लोक अदालत हर उस आम नागरिक के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो लंबी कानूनी लड़ाई और उस में आने वाले भारी भरकम खर्च से बचना चाहता है. लोक अदालत में लिए गए फैसलों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि निकट भविष्य में कभी भी इन फैसलों के खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती. जहां लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है.

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