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श्रमिकों को बाहर करने के मामले में चाय कंपनी डारेक्टर ने दी सफाई, कहा- किसी को नहीं निकाला - Tea Plantation Employees

राज्य के सबसे बड़े चाय बागान के श्रमिकों को काम से बाहर मामले ने तूल पकड़ लिया है. वहीं कंपनी के डायरेक्टर डीके सिंह ने कहा कि किसी भी कर्मचारी को नौकरी से बाहर नहीं निकाला गया है. व्यक्तिगत फायदे के चलते लोग आंदोलन को हवा दे रहे हैं.

Dehradun Tea Company
देहरादून हिंदी न्यूज
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Published : Aug 30, 2020, 8:28 AM IST

Updated : Aug 30, 2020, 2:13 PM IST

देहरादून: राजधानी के आर्केडिया-ईस्टहोपटाउन स्थित राज्य के सबसे बड़े चाय बागान के श्रमिकों को काम से बाहर करने के मामले में आखिरकार डीटीसी कंपनी प्रबंधन ने सफाई दी है. साथ ही आंदोलनरत कर्मियों के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है.

कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक डीके सिंह के मुताबिक किसी भी स्थायी व अस्थायी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकला गया हैं. बल्कि कोरोना महामारी के दौर में चाय बागान में काम कम होने के कारण 9 अस्थायी श्रमिकों को बकायदा नोटिस जारी कर 6 दिनों के लिए कार्यमुक्त किया है. ऐसे में कंपनी के अन्य श्रमिक भी सामूहिक तौर पर एकजुट होकर हड़ताल पर चल रहे हैं, जो सरासर गलत है. कंपनी के मुताबिक कुछ लोग कंपनी से व्यक्तिगत फायदा उठाने के चलते श्रमिकों को भड़का कर आंदोलन करवा रहे हैं.

श्रमिकों को बाहर करने के मामले में चाय कंपनी दी सफाई.

कंपनी की प्रॉपर्टी खाली करने के नोटिस के चलते साजिश के तहत आंदोलन: डायरेक्टर

कंपनी डायरेक्टर के मुताबिक चाय बागान से रिटार्यड हो चुके कर्मचारियों के परिवार वालों ने गैरकानूनी रूप से कंपनी के रिहायशी क्वार्टर और भूमि में लंबे समय से कब्जा किया हुआ है. ऐसे में उनको न्यायिक प्रक्रिया के तहत कंपनी की प्रॉपर्टी खाली करने का नोटिस दिया है. तभी से कुछ लोग अपने व्यक्तिगत हितों के चलते चाय बागान श्रमिकों को आंदोलन के लिए बरगला कर साजिश कर रहे हैं.

चाय बागान की भूमि को खुर्दबुर्द करना गैरकानूनी: कंपनी डायरेक्टर

वहीं, कुछ श्रमिकों द्वारा चाय बागान की सैकड़ों एकड़ भूमि खुर्द-बुर्द करने के आरोप को भी कंपनी डायरेक्टर ने सिरे से खारिज किया है. डीके सिंह के मुताबिक 1970 सीलिंग एक्ट के मुताबिक न ही चाय बागान की भूमि को खुर्द-बुर्द कर बेचा जा सकता हैं और न ही ऐसी किसी विक्रय डील को कानूनी रूप में वैध माना जा सकता है. ऐसा करने पर स्वतः ही भूमि सरकार को निहित हो जाएगी.

पढ़ें- सचिवालय में कुंभ बैठक में दौरान नरेंद्र गिरि की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

बागान में नए पौधों का प्लांटेशन जारी

उन्होंने आगे कहा कि दशकों पुराने चाय के कई बागान नष्ट हो चुके हैं. ऐसे में ऑल इंडिया टी बोर्ड से अनुमति लेकर इन जमीनों पर चाय के पौध लगाने सहित अन्य खाली जमीनों पर खेती की जा सकती है.

देहरादून: राजधानी के आर्केडिया-ईस्टहोपटाउन स्थित राज्य के सबसे बड़े चाय बागान के श्रमिकों को काम से बाहर करने के मामले में आखिरकार डीटीसी कंपनी प्रबंधन ने सफाई दी है. साथ ही आंदोलनरत कर्मियों के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है.

कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक डीके सिंह के मुताबिक किसी भी स्थायी व अस्थायी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकला गया हैं. बल्कि कोरोना महामारी के दौर में चाय बागान में काम कम होने के कारण 9 अस्थायी श्रमिकों को बकायदा नोटिस जारी कर 6 दिनों के लिए कार्यमुक्त किया है. ऐसे में कंपनी के अन्य श्रमिक भी सामूहिक तौर पर एकजुट होकर हड़ताल पर चल रहे हैं, जो सरासर गलत है. कंपनी के मुताबिक कुछ लोग कंपनी से व्यक्तिगत फायदा उठाने के चलते श्रमिकों को भड़का कर आंदोलन करवा रहे हैं.

श्रमिकों को बाहर करने के मामले में चाय कंपनी दी सफाई.

कंपनी की प्रॉपर्टी खाली करने के नोटिस के चलते साजिश के तहत आंदोलन: डायरेक्टर

कंपनी डायरेक्टर के मुताबिक चाय बागान से रिटार्यड हो चुके कर्मचारियों के परिवार वालों ने गैरकानूनी रूप से कंपनी के रिहायशी क्वार्टर और भूमि में लंबे समय से कब्जा किया हुआ है. ऐसे में उनको न्यायिक प्रक्रिया के तहत कंपनी की प्रॉपर्टी खाली करने का नोटिस दिया है. तभी से कुछ लोग अपने व्यक्तिगत हितों के चलते चाय बागान श्रमिकों को आंदोलन के लिए बरगला कर साजिश कर रहे हैं.

चाय बागान की भूमि को खुर्दबुर्द करना गैरकानूनी: कंपनी डायरेक्टर

वहीं, कुछ श्रमिकों द्वारा चाय बागान की सैकड़ों एकड़ भूमि खुर्द-बुर्द करने के आरोप को भी कंपनी डायरेक्टर ने सिरे से खारिज किया है. डीके सिंह के मुताबिक 1970 सीलिंग एक्ट के मुताबिक न ही चाय बागान की भूमि को खुर्द-बुर्द कर बेचा जा सकता हैं और न ही ऐसी किसी विक्रय डील को कानूनी रूप में वैध माना जा सकता है. ऐसा करने पर स्वतः ही भूमि सरकार को निहित हो जाएगी.

पढ़ें- सचिवालय में कुंभ बैठक में दौरान नरेंद्र गिरि की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

बागान में नए पौधों का प्लांटेशन जारी

उन्होंने आगे कहा कि दशकों पुराने चाय के कई बागान नष्ट हो चुके हैं. ऐसे में ऑल इंडिया टी बोर्ड से अनुमति लेकर इन जमीनों पर चाय के पौध लगाने सहित अन्य खाली जमीनों पर खेती की जा सकती है.

Last Updated : Aug 30, 2020, 2:13 PM IST
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