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देहरादून NDPS कोर्ट ने ड्रग्स तस्कर को सुनाई 10 साल की सजा, लगाया ₹1 लाख का जुर्माना

देहरादून एनडीपीएस (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) कोर्ट ने ड्रग तस्कर को 10 साल की सजा सुनाई है साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 1 साल की अतिरिस्त सजा भुगतनी होगी. 24 जुलाई, 2019 को देहरादून पुलिस ने ड्रग तस्करी के आरोप में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया था.

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Published : Dec 7, 2021, 10:09 PM IST

देहरादूनः राजधानी देहरादून की एनडीपीएस (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) कोर्ट से एक ड्रग्स तस्कर को तमाम सबूत और गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर सजा सुनाई है. इतना ही नहीं NDPS विशेष कोर्ट के न्यायाधीश बृजेश कुमार ने अभियुक्त विनय सिंह पुत्र धीरेंद्र सिंह गुसाईं, निवासी विजय कॉलोनी देहरादून पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर दोषी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा.

अभियुक्त की जमानत SC तक से खारिज: NDPS कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा के मुताबिक 24 जुलाई 2019 को भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन, 1500 से अधिक ड्रग्स की गोलियां तस्करी करने के आरोप में विनय सिंह को देहरादून के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था. आरोपी विनय सिंह 2019 से ही देहरादून के सुद्दोवाला जेल में बंद हैं. आरोपी द्वारा इसी वर्ष 2021 में पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई, जो दोनों ही अदालत द्वारा खारिज कर दी गई थी.

इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले की स्पीडी ट्रायल (सुनवाई) कर 6 महीने में केस निस्तारण के आदेश देहरादून एनडीपीएस कोर्ट को दिए गए थे. ऐसे में कोर्ट में आरोपी विनय कुमार के खिलाफ कई सबूत और 6 लोगों की गवाही पेश की गई. उसी के आधार अभियुक्त को 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना कोर्ट द्वारा लगाया गया.

ये भी पढ़ेंः गजबः शादी से पहले दुल्हन ने दिया चकमा, फेसबुक प्रेमी से मिलने हरिद्वार से पहुंची तमिलनाडु

ड्रग्स तस्करी में दूसरा आरोपी बाल सुधार गृह भेजाः देहरादून एनडीपीएस कोर्ट शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा के मुताबिक 24 जुलाई 2019 को देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत शिवम विहार तिराहे पर पुलिस चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार दो संदिग्ध युवक से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन और 1500 से अधिक नशीली गोलियां बरामद की गई. जांच पड़ताल और पूछताछ में पता चला कि दोनों ही आरोपी लंबे समय से स्कूल, कॉलेजों में ड्रग्स तस्करी करते हैं. पुलिस कार्रवाई में दोनों को गिरफ्तार किया गया. हालांकि, इसमें एक आरोपी नाबालिग निकला, जिसे कानूनी कार्रवाई के तहत जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया.

देहरादूनः राजधानी देहरादून की एनडीपीएस (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) कोर्ट से एक ड्रग्स तस्कर को तमाम सबूत और गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर सजा सुनाई है. इतना ही नहीं NDPS विशेष कोर्ट के न्यायाधीश बृजेश कुमार ने अभियुक्त विनय सिंह पुत्र धीरेंद्र सिंह गुसाईं, निवासी विजय कॉलोनी देहरादून पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर दोषी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा.

अभियुक्त की जमानत SC तक से खारिज: NDPS कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा के मुताबिक 24 जुलाई 2019 को भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन, 1500 से अधिक ड्रग्स की गोलियां तस्करी करने के आरोप में विनय सिंह को देहरादून के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था. आरोपी विनय सिंह 2019 से ही देहरादून के सुद्दोवाला जेल में बंद हैं. आरोपी द्वारा इसी वर्ष 2021 में पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई, जो दोनों ही अदालत द्वारा खारिज कर दी गई थी.

इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले की स्पीडी ट्रायल (सुनवाई) कर 6 महीने में केस निस्तारण के आदेश देहरादून एनडीपीएस कोर्ट को दिए गए थे. ऐसे में कोर्ट में आरोपी विनय कुमार के खिलाफ कई सबूत और 6 लोगों की गवाही पेश की गई. उसी के आधार अभियुक्त को 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना कोर्ट द्वारा लगाया गया.

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