देहरादून: अतिशबाजी की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करने के संबंध में व्यापारी मंडल के प्रतिनिधि मंडल और संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी सोनिका ने बैठक आयोजित की. जिसमें उन्होंने लाइसेंस जारी करते समय सुरक्षा के मानकों का पूरी तरह से पालन करवाने और संबंधित विभागों के अधिकारियों को सुरक्षा के मद्देनजर अपने विभाग से संबंधित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं.
अतिशबाजी के लाइसेंस जारी करने के संबंध में बैठक: देहरादून में हर बार की तरह इस बार भी शहर में रेंजर्स ग्राउंड, हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज और पुराना बस अड्डा सार्वजनिक पटाखों की दुकान लगाने के लिए चिन्हित किए गए हैं. साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आतिशबाजी लाइसेंस जारी किए जाने के लिए सुरक्षित स्थान चिन्हित करने और अग्नि सुरक्षा के सभी मानकों का पालन करवाने के निर्देश एडीएम और एसडीएम को दिए गए हैं.
नियमों की अनदेखी करने पर होगी कार्रवाई: पिछले साल की तरह इस साल भी पल्टन बाजार में कोतवाली से घंटाघर तक, धामावाला बाजार में कोतवाली से आढ़त बाजार चौक तक, मोतीबाजार में पल्टन बाजार से पुरानी सब्जीमंडी, हनुमान चौक से झंडा मोहल्ला, रामलीला बाजार से बैंड बाजार तक, आनंद चौक से लक्ष्मण चौक तक, डिस्पेंसरी रोड का पूरा क्षेत्र, घंटाघर चकराता रोड पर हनुमान मंदिर तक और करनपुर मुख्य बाजार अतिशबाजी की दुकानों के लिए प्रतिबंधित रहेगा. वहीं, अगर कोई नियमों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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आज से लाइसेंस के लिए करें आवेदन: जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि जिन स्थानों पर सामूहिक रूप से पटाखे बेंचे जाएंगे, उन सभी स्थानों के आसपास पानी के टैंकर की व्यवस्था और फायर सुरक्षा के लिए प्रबंध किए जाएं. साथ ही 10 से 14 नवंबर तक 5 दिन तक पटाखों की बिक्री की जाएगी और आज से ही लाइसेंस के लिए आवेदन किए जा सकते हैंं. लाइसेंस शुल्क 700 रुपए रहेगा और आतिशबाजी बिक्री के लिए सिंगल विडों सिस्टम के तहत उपजिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों से लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
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