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देहरादून में RTO की जमीन पर मालिकाना हक को लेकर विवाद - RTO land dispute Dehradun

संभागीय परिवहन कार्यालय की जमीन को एक व्यक्ति ने अपनी जमीन बताते हुए अदालत में वाद दाखिल कर दिया है. अदालत के आदेश पर प्रकरण की जांच करने के साथ ही जमीन के पैमाइश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

RTO land
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Published : Aug 20, 2021, 1:53 PM IST

देहरादून: संभागीय परिवहन कार्यालय की जमीन को एक व्यक्ति ने अपनी बताते हुए अदालत में वाद दाखिल कर दिया है. अदालत के आदेश के बाद कार्यालय की जमीन की पैमाइश की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

आरटीओ का कहना है कि कार्यालय सरकारी जमीन पर बना हुआ है. मालिकाना हक को लेकर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है. विपुल नौटियाल ने संभागीय परिवहन कार्यालय की जमीन पर मालिकाना हक जताते हुए नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जिला प्रशासन को मामले की जांच करने और नियम अनुसार कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए थे. जिसके बाद मामले की जांच सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी द्वारा की जा रही है.

कोर्ट के आदेश के बाद 14 जुलाई को आरटीओ कार्यालय की जमीन की पैमाइश होनी थी. फिर इसके लिए 30 जुलाई निर्धारित की गई थी लेकिन परिवहन अधिकारियों की गैर मौजूदगी के चलते कार्यालय की भूमि की पैमाइश की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई. ऐसे में अब नये सिरे से कार्यालय की जमीन की पैमाइश होनी है.

पढ़ें: खादी हाट से जुड़ी महिलाओं ने बांस से तैयार की खूबसूरत इको फ्रेंडली राखियां

आरटीओ दिनेश पठोई ने बताया कि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह जिला प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क कर कार्यालय की जमीन के दस्तावेजों की जांच समेत पैमाइश कराएं. साथ ही बताया कि यह मामला विभागीय संपत्ति से संबंधित है. जिसमें लापरवाही के कारण विभागीय क्षति की आशंका बनी हुई है. यह कार्यालय सरकारी जमीन पर बना हुआ है और किसी भी व्यक्ति की निजी जमीन पर सरकारी कार्यालय बनाना संभव नहीं है.

देहरादून: संभागीय परिवहन कार्यालय की जमीन को एक व्यक्ति ने अपनी बताते हुए अदालत में वाद दाखिल कर दिया है. अदालत के आदेश के बाद कार्यालय की जमीन की पैमाइश की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

आरटीओ का कहना है कि कार्यालय सरकारी जमीन पर बना हुआ है. मालिकाना हक को लेकर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है. विपुल नौटियाल ने संभागीय परिवहन कार्यालय की जमीन पर मालिकाना हक जताते हुए नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जिला प्रशासन को मामले की जांच करने और नियम अनुसार कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए थे. जिसके बाद मामले की जांच सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी द्वारा की जा रही है.

कोर्ट के आदेश के बाद 14 जुलाई को आरटीओ कार्यालय की जमीन की पैमाइश होनी थी. फिर इसके लिए 30 जुलाई निर्धारित की गई थी लेकिन परिवहन अधिकारियों की गैर मौजूदगी के चलते कार्यालय की भूमि की पैमाइश की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई. ऐसे में अब नये सिरे से कार्यालय की जमीन की पैमाइश होनी है.

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आरटीओ दिनेश पठोई ने बताया कि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह जिला प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क कर कार्यालय की जमीन के दस्तावेजों की जांच समेत पैमाइश कराएं. साथ ही बताया कि यह मामला विभागीय संपत्ति से संबंधित है. जिसमें लापरवाही के कारण विभागीय क्षति की आशंका बनी हुई है. यह कार्यालय सरकारी जमीन पर बना हुआ है और किसी भी व्यक्ति की निजी जमीन पर सरकारी कार्यालय बनाना संभव नहीं है.

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