देहरादून: केंद्र सरकार ने देशभर में लगे लॉकडाउन में धीरे-धीरे ढील देना शुरू कर दिया है. इससे देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी है. वहीं, प्रदेश में अनलॉकडाउन का दूसरा चरण सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है. हालांकि कोरोना का प्रकोप भी धीरे-धीरे चरम पर पहुंच रहा है. ऐसे में राज्य के डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी ने लोगों को चेतावनी दी है, कि अगर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो पुलिस उनके खिलाफ आपातकाल अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी.
डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी ने कहा, कि लोगों को स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना होगा. सार्वजनिक स्थानों पर लोग मास्क लगा कर ही आएंगे. साथ ही एक दूसरे से करीब 2 गज की सामाजिक दूरी रखेंगे. इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जो लोग इन नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उनके खिलाफ पहले चरण में 100 रुपए जुर्माना, दूसरे 200 से 500 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा. इसके अलावा 6 महीने का कारावास का और 5,000 रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है.
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वहीं उत्तराखंड के डीजीपी ने प्रदेश वासियों से अपील करते हुए कहा, कि राज्य की आवाम ने जिस तरह से अभी तक लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन किया है, वो काबिल-ए-तारीफ है. लेकिन जो लोग फैसिलिटी क्वारंटाइन और होम क्वारंटाइन के नियमों को दर किनार कर रहे हैं उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट और महामारी अधिनियम के साथ ही सभी संबंधित धारारों में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अनिल कुमार रतूड़ी ने प्रदेश की आवाम को आगाह करते हुए कहा, कि वैश्विक महामारी कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि ब-दस्तूर जारी है. ऐसे में लोगों को अगर इस रोग को खत्म करना है, तो सभी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना होगा.