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देहरादून: स्पा सेंटर्स पर पुलिस ने कसा शिकंजा, गाइडलाइन जारी

देहरादून के कई स्पा सेंटरों में देह व्यापार की सूचनाएं सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है. देहरादून एसएसपी ने स्पा सेंटर्स के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है और पुलिस अधिकारियों को गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्दश दिए हैं.

Dehradun Spa Center
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Published : Jan 20, 2021, 4:29 PM IST

देहरादून: शहर में स्पा सेंटर चलाने के आड़ में गलत काम करने की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस अब स्पा सेंटर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है. देहरादून एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को स्पा सेंटर के लिए गाइडलाइन जारी कर उसका कड़ाई से पालन करने का सर्कुलर जारी किया है. जानकारी के अनुसार देहरादून के कई स्पा सेंटर्स में देह व्यापार की सूचनाएं सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है.

स्पा सेंटरों के लिए दिशा-निर्देश

  • स्पा सेंटर में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी की जानकारी थाने में उपलब्ध होनी चाहिए. स्पा कर्मियों के आईडी व एड्रेस प्रूफ थाने में जमा करने के साथ ही संबंधित स्पा सेंटर मालिक को गाइडलाइन के संबंध में कड़े दिशा निर्देश.
  • स्पा सेंटर में बाहर से आकर काम करने वाले युवक-युवतियों का विस्तार से जानकारी एकत्र कर उनका सत्यापन करना जरूरी है. स्पा में काम करने वाली युवती कहां से आई और क्या काम करती है ? इसका विस्तृत ब्योरा लिखित रूप में थाने में उपलब्ध हो.
  • स्पा सेंटर में आने वाले प्रत्येक कस्टमर का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाए. ग्राहकों का आईडी प्रूफ मोबाइल नंबर जैसी जानकारी संबंधित रजिस्टर में अंकित करा कर उसका रिकॉर्ड रखा जाए.
  • स्पा सेंटर में काउंटर के अलावा उसके भीतर भी कैमरे लगाए जाएं, ताकि कारोबार में पारदर्शिता बन सके.
  • प्रत्येक थाना व चौकी प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र के स्पा सेंटर की नियमित जांच करते रहेंगे. निरीक्षण करने के दौरान स्पा सेंटर में नियुक्त कर्मचारी कितने दिवस के अंतराल में बदल रहे हैं, इसका विस्तृत ब्योरा पुलिस प्रभारी द्वारा रखा जाएगा.
  • प्रत्येक थाना प्रभारी स्पा सेंटर में निरीक्षण के दौरान यह भी सुनिश्चित करेगा कि स्पा सेंटरों में मसाज की आड़ में कोई अवैध धंधा तो नहीं चल रहा.
  • स्पा सेंटर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग का निरीक्षण सप्ताह में एक बार पुलिस प्रभारी सुनिश्चित करेगा, ताकि कोई भी शक होने पर संबंधित मसाज सेंटर की पूरी जांच पारदर्शी तरीके से की जा सके.
  • स्पा सेंटर को लेकर जारी गाइडलाइन में सभी बिंदुओं पर की गई कार्रवाई थाने में एक अलग रजिस्टर में प्रचलित होनी चाहिए. इतना ही नहीं थाने स्तर पर की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा तीन दिवस में हस्ताक्षर सहित पुलिस कार्यालय में प्रेषित करना अनिवार्य है.

देहरादून: शहर में स्पा सेंटर चलाने के आड़ में गलत काम करने की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस अब स्पा सेंटर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है. देहरादून एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को स्पा सेंटर के लिए गाइडलाइन जारी कर उसका कड़ाई से पालन करने का सर्कुलर जारी किया है. जानकारी के अनुसार देहरादून के कई स्पा सेंटर्स में देह व्यापार की सूचनाएं सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है.

स्पा सेंटरों के लिए दिशा-निर्देश

  • स्पा सेंटर में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी की जानकारी थाने में उपलब्ध होनी चाहिए. स्पा कर्मियों के आईडी व एड्रेस प्रूफ थाने में जमा करने के साथ ही संबंधित स्पा सेंटर मालिक को गाइडलाइन के संबंध में कड़े दिशा निर्देश.
  • स्पा सेंटर में बाहर से आकर काम करने वाले युवक-युवतियों का विस्तार से जानकारी एकत्र कर उनका सत्यापन करना जरूरी है. स्पा में काम करने वाली युवती कहां से आई और क्या काम करती है ? इसका विस्तृत ब्योरा लिखित रूप में थाने में उपलब्ध हो.
  • स्पा सेंटर में आने वाले प्रत्येक कस्टमर का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाए. ग्राहकों का आईडी प्रूफ मोबाइल नंबर जैसी जानकारी संबंधित रजिस्टर में अंकित करा कर उसका रिकॉर्ड रखा जाए.
  • स्पा सेंटर में काउंटर के अलावा उसके भीतर भी कैमरे लगाए जाएं, ताकि कारोबार में पारदर्शिता बन सके.
  • प्रत्येक थाना व चौकी प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र के स्पा सेंटर की नियमित जांच करते रहेंगे. निरीक्षण करने के दौरान स्पा सेंटर में नियुक्त कर्मचारी कितने दिवस के अंतराल में बदल रहे हैं, इसका विस्तृत ब्योरा पुलिस प्रभारी द्वारा रखा जाएगा.
  • प्रत्येक थाना प्रभारी स्पा सेंटर में निरीक्षण के दौरान यह भी सुनिश्चित करेगा कि स्पा सेंटरों में मसाज की आड़ में कोई अवैध धंधा तो नहीं चल रहा.
  • स्पा सेंटर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग का निरीक्षण सप्ताह में एक बार पुलिस प्रभारी सुनिश्चित करेगा, ताकि कोई भी शक होने पर संबंधित मसाज सेंटर की पूरी जांच पारदर्शी तरीके से की जा सके.
  • स्पा सेंटर को लेकर जारी गाइडलाइन में सभी बिंदुओं पर की गई कार्रवाई थाने में एक अलग रजिस्टर में प्रचलित होनी चाहिए. इतना ही नहीं थाने स्तर पर की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा तीन दिवस में हस्ताक्षर सहित पुलिस कार्यालय में प्रेषित करना अनिवार्य है.
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