देहरादून: सड़कों पर स्टंटबाजी और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने वाले रईसजादों पर देहरादून नकेल कसने के मूड में नजर आ रही है. पुलिस ऐसे यूट्यूब ब्लॉगर पर भी कार्रवाई कर रही जो स्टंटबाजी दिखाते हुए तेज ड्राइविंग करते है. इसी कड़ी में पुलिस ने ब्लॉगर धनंजय चौहान के खिलाफ थाना पटेल नगर में मोटर वाहन अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है.
ब्लॉगर धनजंय चौहान पर आरोप है कि उसने अपने ब्लॉग में कई ऐसी वीडियो अपलोड की है, जिसमें वह राह चलती लड़कियों के सामने से अपनी बाइक निकालते समय पहले एक्सीलेटर तेज कर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है. उसके बाद उनके सामने से जाते समय बाइक की स्पीड को धीमी कर वहां से गुजरता दिख रहा है. इस वीडियो के साथ ही ब्लॉगर धनंजय ने कैप्शन Cute Girl reaction on Kawasaki Z900 और Cute Girl market reaction दिया है. इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने धनंजय को गिरफ्तार किया है.
ये भी पढ़ें: Stunt Vlogging: स्टंट करवाने वाले यूट्यूबर और ब्लॉगरों पर होगी कार्रवाई, 3 लाख होगा जुर्माना
बता दें कि देहरादून यातायात पुलिस तेज ड्राइविंग का वीडियो बनाकर ब्लॉग पर डालने वाले ब्लॉगरों के खिलाफ अभियान चला रही है. जिसके तहत पुलिस ने 23 जनवरी को ब्लॉगर धनंजय चौहान के खिलाफ थाना पटेल नगर में मोटर वाहन अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया और गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि धनंजय अपने ब्लॉग में कई ऐसे वीडियो भी अपलोड की है. जिसमें वह बाइक को गली-मोहल्लों में तेज गति से चलाता और साइलेंसर की तेज आवाज निकालते हुए दिख रहा है. जिसकी वजह से गली-मोहल्ले में रहने वाले और राहगीरों को असुविधा हो रही है.
यातायात पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे ने कहा तेज रफ्तार के शौकीन लोग अक्सर महंगी बाइक रखना पसंद करते हैं. जिनमे से कई 20 से 25 लाख रुपये के आसपास होती हैं. कई बार चालान होने के बावजूद भी इन रईसजादों को कोई फर्क नहीं पड़ता. अब पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पर सख्ती दिखाते हुए चलानी कार्रवाई कर रही है. इस दौरान यातायात पुलिस को जानकारी मिली कि शहरभर में करीब 50 इस तरह के ब्लॉगर है, जो इस तरह से स्टंट करते हैं. पहले सप्ताह में 12 ब्लॉगरों को चिन्हित किया गया है. उनके साथ बॉन्ड किया गया कि अगर 6 महीने में ऐसा उन्होंने दोबारा किया तो उनके खिलाफ तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया जायेगा.
इन धाराओं में हुआ मुकदमा: देहरादून पुलिस ने यूट्यूबर धनंजय सिंह निवासी कांवली रोड के खिलाफ अनेक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. उस पर आईपीसी 177-झूठी जानकारी देना, आईपीसी 290-सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव, आईपीसी 509-महिला का अनादर करना और आईपीसी 283- लोक मार्ग पर बाधा पैदा करना के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है.
तीन लाख तक हो सकता है जुर्माना: एसपी ट्रैफिक ने बताया कि इन यूट्यूबरों से पुलिस मोटर वाहन अधिनियम के तहत तीन लाख रुपये का जुर्माना भी वसूल सकती है. इसके अलावा उन्हें छह माह के लिए मुचलका पाबंद भी किया जा सकता है. इस पर लगातार नजर रखी जा रही है.