देहरादून: राजधानी दून में नशा तस्करी के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) कोर्ट ने चार अलग-अलग मामलों में तस्करों को सजा सुनाई है. देहरादून एनडीपीएस न्यायाधीश सुधीर कुमार की अदालत ने चरस और स्मैक जैसे नशा कारोबार पर शिकंजा कसते हुए 4 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया है.
जानकारी के अनुसार, अनलॉक के दौर में कोर्ट कार्रवाई में भी तेजी आई है. पिछले डेढ़ हफ्ते के अंदर देहरादून की एनडीपीएस कोर्ट ने 8 नशा तस्करों को सजा सुनाई है.
ये भी पढ़ें: काशीपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा स्मैक तस्कर
पहला मामला
देहरादून एनडीपीएस कोर्ट ने चरस तस्कर विनीत कुमार को सबूतों और गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की सजा के साथ ही ₹20 हजार का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है. 21 नवंबर 2019 को ऋषिकेश पुलिस ने तस्कर विनीत कुमार को 230 ग्राम चरस तस्कर के साथ गिरफ्तार किया था. विनीत मूल रूप से थाना शिवली उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला बताया जा रहा है.
दूसरा मामला
दूसरे मामले में एनडीपीएस सुजीत कुमार की कोर्ट ने आरोपी कृष्णा सैनी को स्मैक तस्करी के मामले में डेढ़ साल की सजा सुनाने के साथ ही ₹10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. दोषी करार दिया तस्कर 17 मार्च 2020 को देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में 12 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था.
तीसरा मामला
तीसरे मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने वर्ष 2013 में चरस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गये फिरोज खान को भी डेढ़ साल की सजा सुनाई है. फिरोज पर ₹20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. 17 अगस्त 2013 को देहरादून के कंडोली रायपुर क्षेत्र से तस्कर फिरोज को 200 ग्राम चरस बरामद कर गिरफ्तार किया गया था. आरोप के मुताबिक फिरोज खान स्कूल कॉलेजों में युवाओं को चरस बेचने का अपराध करता था.
चौथा मामला
वहीं, देहरादून की एनडीपीएस कोर्ट ने चौथे मामले में 2017 में स्मैक तस्करी के आरोप में गिरफ्तार विवेक रावत नाम के तस्कर को 10 महीने की कड़ी सजा सुनाते हुए ₹2000 का जुर्माना लगाया है. जानकारी के अनुसार, 16 सितंबर 2017 को डोईवाला क्षेत्र से पुलिस ने विवेक रावत को 5 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था.