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कोर्ट ने चोर को तीन अलग-अलग मामलों में सुनाई 5 साल की सजा, 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया - dehradun latest hindi news

देहरादून की चतुर्थ अपर जिला जज अदालत ने चोरी के एक दोषी को तीन अलग-अलग मामलों में अधिकतम पांच साल की सजा सुनाई है. साथ ही 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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देहरादून कोर्ट
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Published : Dec 23, 2022, 5:31 PM IST

देहरादून: राजधानी देहरादून में चौपहिया गाड़ियों की चोरी कर गिरोह चलाने वाले एक आरोपी को देहरादून चतुर्थ अपर जिला कोर्ट से दोषी करार दिया गया है. तीन अलग-अलग चोरी के अपराधों में दोषी ठहराये अभियुक्त प्रदीप खंखरियाल को अधिकतम 5 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि कुल 11 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है, जुर्माने की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी. प्रदीप खंखरियाल साल 2018 से जेल में बंद था.

चतुर्थ अपर जिला जज अदालत के शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता के मुताबिक मामला साल 2018 का अभियुक्त प्रदीप खंखरियाल को रायपुर पुलिस ने चोरी की गाड़ियों का गिरोह चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. अभियुक्त अलग-अलग वाहनों को चोरी कर उनकी नंबर प्लेट बदल एक संगठित गिरोह के साथ मिलकर काफी समय से अपराध कारित कर रहा था. इसी आरोप के तहत अभियुक्त की निशानदेही पर कई वाहन चोरी के बरामद किए गए.
ये भी पढ़ें- हल्द्वानी: LBS पीजी कॉलेज में हुई भर्ती अनियमितता पर HC में सुनावाई, राज्य सरकार जवाब तलब

15 जनवरी, 2018 को अभियुक्त प्रदीप के खिलाफ 420, 467, 468, 411, 414, 120B जैसी गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से तमाम सबूत और साक्ष्य गवाहों को पिछले 4 साल कोर्ट कार्यवाही के दौरान पेश किया गया. अंततः अदालत द्वारा पर्याप्त सबूतों के आधार पर प्रदीप खनक्रियाल को दो मामलों में दो-दो साल की सजा और तीसरे मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है.

शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता के मुताबिक सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. हालांकि, अभियुक्त साल 2018 में गिरफ्तार होने के बाद से जेल में बंद है. ऐसे में अधिकतम सजा से अब तक काटी गई सजा से कम हो जाएगी.

देहरादून: राजधानी देहरादून में चौपहिया गाड़ियों की चोरी कर गिरोह चलाने वाले एक आरोपी को देहरादून चतुर्थ अपर जिला कोर्ट से दोषी करार दिया गया है. तीन अलग-अलग चोरी के अपराधों में दोषी ठहराये अभियुक्त प्रदीप खंखरियाल को अधिकतम 5 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि कुल 11 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है, जुर्माने की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी. प्रदीप खंखरियाल साल 2018 से जेल में बंद था.

चतुर्थ अपर जिला जज अदालत के शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता के मुताबिक मामला साल 2018 का अभियुक्त प्रदीप खंखरियाल को रायपुर पुलिस ने चोरी की गाड़ियों का गिरोह चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. अभियुक्त अलग-अलग वाहनों को चोरी कर उनकी नंबर प्लेट बदल एक संगठित गिरोह के साथ मिलकर काफी समय से अपराध कारित कर रहा था. इसी आरोप के तहत अभियुक्त की निशानदेही पर कई वाहन चोरी के बरामद किए गए.
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15 जनवरी, 2018 को अभियुक्त प्रदीप के खिलाफ 420, 467, 468, 411, 414, 120B जैसी गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से तमाम सबूत और साक्ष्य गवाहों को पिछले 4 साल कोर्ट कार्यवाही के दौरान पेश किया गया. अंततः अदालत द्वारा पर्याप्त सबूतों के आधार पर प्रदीप खनक्रियाल को दो मामलों में दो-दो साल की सजा और तीसरे मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है.

शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता के मुताबिक सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. हालांकि, अभियुक्त साल 2018 में गिरफ्तार होने के बाद से जेल में बंद है. ऐसे में अधिकतम सजा से अब तक काटी गई सजा से कम हो जाएगी.

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