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देहरादून: अब बेझिझक खा सकेंगे मिठाइयां, प्रोडक्शन और एक्सपायरी डेट होगी मेंशन

दुकानदार अब खुली मिठाइयों को ताजा बताकर ग्राहकों को मिठाई नहीं बेच सकेंगे. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने मिठाई के उत्पादन और एक्सपायरी को लेकर नए नियम लागू किए हैं. देहरादून में इस नियम का पालन होता दिख रहा है. जहां दुकानदार मिठाइयों पर इसकी जानकारी चस्पा कर रहे हैं.

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मिठाइयों की एक्सपायरी तिथि
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Published : Oct 1, 2020, 6:53 PM IST

देहरादूनः आज से अगर आप मिठाइयां खरीदने जा रहे हैं तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि यह मिठाई कब बनी है और कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं. जी हां, आज से मिठाई की ट्रे और काउंटर डिस्प्ले पर मिठाई के उत्पादन व एक्सपायरी की तिथि लिखनी होगी. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं की सेहत के मद्देनजर यह कदम उठाया है.

मिठाइयों पर लगी उत्पादन और एक्सपायरी की तिथि.

त्योहारी सीजन शुरू होने जा रहा है. ऐसे में उपभोक्ताओं की सेहत को देखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने यह फैसला लिया है. इसके लिए एफएसएसएआई ने सभी राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को जांच के आदेश भी दिए हैं. अगर कोई मिठाई कारोबारी इसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही हलवाई एसोसिएशन के अध्यक्ष को पत्र भेजकर दुकानदारों को जागरूक करने के लिए भी कहा जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः टिहरी: चकाचौंध में सिंगोड़ी की 'मिठास' हुई फीकी

डीएफएसओ जीसी कंडवाल ने बताया कि अब खाद्य सुरक्षा मानक के तहत मिठाई बनाई और बेची जाएगी. मिठाई व्यवसायियों को इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की गई थी और उस एडवाइजरी में कहा गया है कि जितने भी मिठाई निर्माता हैं, वो अपने यहां डिस्पले काउंटर पर मिठाई के निर्माण की तिथि लिखेंगे. साथ ही मिठाई का बेस्ट बिफोर लिखनी होगी. ऐसे में त्योहारी सीजन में मिठाइयों की गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ता के स्तर से जो शिकायतें मिलती है, उन शिकायतों का निस्तारण समय पर हो सकेगा.

देहरादूनः आज से अगर आप मिठाइयां खरीदने जा रहे हैं तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि यह मिठाई कब बनी है और कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं. जी हां, आज से मिठाई की ट्रे और काउंटर डिस्प्ले पर मिठाई के उत्पादन व एक्सपायरी की तिथि लिखनी होगी. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं की सेहत के मद्देनजर यह कदम उठाया है.

मिठाइयों पर लगी उत्पादन और एक्सपायरी की तिथि.

त्योहारी सीजन शुरू होने जा रहा है. ऐसे में उपभोक्ताओं की सेहत को देखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने यह फैसला लिया है. इसके लिए एफएसएसएआई ने सभी राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को जांच के आदेश भी दिए हैं. अगर कोई मिठाई कारोबारी इसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही हलवाई एसोसिएशन के अध्यक्ष को पत्र भेजकर दुकानदारों को जागरूक करने के लिए भी कहा जा रहा है.

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डीएफएसओ जीसी कंडवाल ने बताया कि अब खाद्य सुरक्षा मानक के तहत मिठाई बनाई और बेची जाएगी. मिठाई व्यवसायियों को इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की गई थी और उस एडवाइजरी में कहा गया है कि जितने भी मिठाई निर्माता हैं, वो अपने यहां डिस्पले काउंटर पर मिठाई के निर्माण की तिथि लिखेंगे. साथ ही मिठाई का बेस्ट बिफोर लिखनी होगी. ऐसे में त्योहारी सीजन में मिठाइयों की गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ता के स्तर से जो शिकायतें मिलती है, उन शिकायतों का निस्तारण समय पर हो सकेगा.

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