देहरादून: राजधानी दून जिले में कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है. कर्फ्यू अब 10 मई की सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान सार्वजनिक और निजी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. कोरोना कर्फ्यू की इस अवधि में पहले की तरह ही आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों व वाहनों को मध्यान्ह 12 बजे तक सशर्त छूट मिलती रहेगी.
सरकारी राशन की दुकानें दो दिन ही खुलेगी
इस बार राशन, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान केवल बृहस्पतिवार और शनिवार को दोपहर 12 बजे तक खुली रह सकेंगी. निर्माण कार्य सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी ईट की दुकानें भी इसी दो दिन 12 बजे दोपहर तक ही खुलेंगी. पेट्रोल पंप व गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी.
इनको मिलेगा छूट
हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी. शादी और संबंधित समारोह में अधिकतम 25 व्यक्तियों की ही अनुमति अनुमन्य होगी. निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनसे जुड़े कार्मिक एवं मजदूरों और निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट बरकरार रहेगी. रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी. अस्पताल में ईलाज के लिए जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी. कोविड-19 जांच और टीकाकरण के लिए पास के केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी साथ ही पोस्ट ऑफिस और बैकिंग सेवाएं, वित्तीय संस्थान एवं बीमा कंपनी समय पर खुले रहेंगे.
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ई-पास के लिए यहां कर सकते हैं आवेदन
अंतरराज्यीय परिवहन के लिए स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर ई-पास प्राप्त किया जा सकता है. इसके लिए 72 घंटे पहले का कोविड रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य होगा. इसके अलावा शासकीय कार्यालयों, बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय संस्थानों और बीमा कंपनी के कर्मिकों के साथ उनके वाहनों को पहचान पत्र और संबंधित कार्यालय अध्यक्ष सहित शाखा प्रबंंधक द्वारा निर्गत पास पर आवागमन की छूट होगी.