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उत्तराखंड में इन 12 राज्यों से आने वाले लोगों को लानी होगी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट, SOP जारी

उत्तराखंड में 12 राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना की RT-PCR जांच की निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी. यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू होगी.

om prakash
ओम प्रकाश
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Published : Mar 30, 2021, 10:22 PM IST

देहरादूनः उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामलों में रफ्तार पकड़ ली है. इतना ही नहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक लाख पार जा चुकी है. जिसे लेकर अब सरकार गंभीर होती नजर आ रही है. साथ ही कोरोना को लेकर सख्त नियम भी बना रही है. इस बावत मंगलवार को सरकार ने SOP भी जारी किया है. इसके तहत अब अन्य 12 राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी.

उत्तराखंड के मुख्य सचिव कार्यालय से जारी हुए SOP के महत्वपूर्ण बिंदु-

  • उत्तराखंड सरकार की ओर से कुछ राज्यों में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए 12 राज्यों से सड़क रेल और हवाई मार्ग से आने वाले लोगों को अपने साथ कोविड-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाने का सुझाव दिया गया है, लेकिन आगे अगर परिस्थिति बिगड़ती है तो इसे अनिवार्य भी किया जा सकता है. इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी गाइडलाइंस पर सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं.

इन 12 राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को लानी होगी निगेटिव रिपोर्ट-

  1. महाराष्ट्र
  2. केरल
  3. पंजाब
  4. कर्नाटक
  5. छत्तीसगढ़
  6. मध्य प्रदेश
  7. तमिलनाडु
  8. गुजरात
  9. हरियाणा
  10. उत्तर प्रदेश
  11. दिल्ली
  12. राजस्थान

ये भी पढ़ेंः कोरोना: आज मिले 128 नए केस, 24 घंटे में दो मरीजों की मौत

  • 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग गर्भवती और बीमार लोगों के साथ-साथ 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फिलहाल जरूरी होने पर ही यात्रा करने के सुझाव दिए गए हैं.
  • जिला प्रशासन को एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन के अलावा अन्य चेकिंग पॉइंट पर रेंडम टेस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं. उत्तराखंड में आने वाले लोगों में से किसी का भी टेस्ट लिया जा सकता है. यह हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन इस तरह के रेंडम सैंपलिंग के लिए दिशा निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं.
  • खाने के सामान और अन्य किसी भी तरह के सामान की आवाजाही पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है. अनायास लोगों को परेशान करने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी.
  • राज्य सरकार की ओर से महाकुंभ 2021 के लिए पहले ही एसओपी जारी हो चुकी है. उसमें किसी भी तरह की तब्दीली नहीं है. यानी महाकुंभ 2021 में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य है.

वहीं, आपदा सचिव एसए मुरुगेशन ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए शुरुआती गाइडलाइन जारी की गई है. राज्य में किसी भी तरह की पैनिक की स्थिति न हो इसलिए अभी नियम शिथिल रखे गए हैं. केवल एडवाइजरी जारी की गई है तो वहीं इससे जनता को यह भी समझने की जरूरत है कि अब थोड़ा सख्ती बरती जा सकती है तो आप अभी से खुद को आने वाले समय के लिए तैयार कर लें.

देहरादूनः उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामलों में रफ्तार पकड़ ली है. इतना ही नहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक लाख पार जा चुकी है. जिसे लेकर अब सरकार गंभीर होती नजर आ रही है. साथ ही कोरोना को लेकर सख्त नियम भी बना रही है. इस बावत मंगलवार को सरकार ने SOP भी जारी किया है. इसके तहत अब अन्य 12 राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी.

उत्तराखंड के मुख्य सचिव कार्यालय से जारी हुए SOP के महत्वपूर्ण बिंदु-

  • उत्तराखंड सरकार की ओर से कुछ राज्यों में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए 12 राज्यों से सड़क रेल और हवाई मार्ग से आने वाले लोगों को अपने साथ कोविड-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाने का सुझाव दिया गया है, लेकिन आगे अगर परिस्थिति बिगड़ती है तो इसे अनिवार्य भी किया जा सकता है. इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी गाइडलाइंस पर सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं.

इन 12 राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को लानी होगी निगेटिव रिपोर्ट-

  1. महाराष्ट्र
  2. केरल
  3. पंजाब
  4. कर्नाटक
  5. छत्तीसगढ़
  6. मध्य प्रदेश
  7. तमिलनाडु
  8. गुजरात
  9. हरियाणा
  10. उत्तर प्रदेश
  11. दिल्ली
  12. राजस्थान

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  • 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग गर्भवती और बीमार लोगों के साथ-साथ 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फिलहाल जरूरी होने पर ही यात्रा करने के सुझाव दिए गए हैं.
  • जिला प्रशासन को एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन के अलावा अन्य चेकिंग पॉइंट पर रेंडम टेस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं. उत्तराखंड में आने वाले लोगों में से किसी का भी टेस्ट लिया जा सकता है. यह हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन इस तरह के रेंडम सैंपलिंग के लिए दिशा निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं.
  • खाने के सामान और अन्य किसी भी तरह के सामान की आवाजाही पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है. अनायास लोगों को परेशान करने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी.
  • राज्य सरकार की ओर से महाकुंभ 2021 के लिए पहले ही एसओपी जारी हो चुकी है. उसमें किसी भी तरह की तब्दीली नहीं है. यानी महाकुंभ 2021 में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य है.

वहीं, आपदा सचिव एसए मुरुगेशन ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए शुरुआती गाइडलाइन जारी की गई है. राज्य में किसी भी तरह की पैनिक की स्थिति न हो इसलिए अभी नियम शिथिल रखे गए हैं. केवल एडवाइजरी जारी की गई है तो वहीं इससे जनता को यह भी समझने की जरूरत है कि अब थोड़ा सख्ती बरती जा सकती है तो आप अभी से खुद को आने वाले समय के लिए तैयार कर लें.

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