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देहरादून: नाबालिग लड़की को भगाने का मामला, कोर्ट ने दोषी को सुनाई तीन साल की सजा

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Published : Jan 22, 2020, 11:12 PM IST

Updated : Jan 22, 2020, 11:48 PM IST

मामला 2018 का है. दोषी मोहित एक नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था. तभी से ये मामला कोर्ट में चल रहा है.

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देहरादून: नाबालिग युवती के अपहरण मामले में देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. अगर दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

जानकारी के मुताबिक, दोषी मोहित ने 20 दिसंबर 2018 को राजपुर थाना क्षेत्र से 12 साल की नाबालिग लड़की को अपने साथ भगाकर ले गया था. पीड़िता के परिजनों ने नाबालिग लड़की की काफी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं लगा. जिसके बाद उन्होंने मोहित के खिलाफ राजपुर थाने मे तहरीर दी.

पुलिस ने तहरीर के आधार पर मोहित के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था. मुकदमा दर्ज होने के दो दिन के बाद पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लड़की को सकुशल बरामद किया और इसके बाद लड़की के 164 में बयान दर्ज कराए गए थे.

सरकारी वकील भरत सिंह नेगी ने बताया कि दोषी मोहित ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने का अपराध किया गया था. इस मामले में कोर्ट ने मोहित को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 363 (अपहरण) का दोषी मानते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. जुर्माने की धनराशि अदा न किए जाने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा होगी.

देहरादून: नाबालिग युवती के अपहरण मामले में देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. अगर दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

जानकारी के मुताबिक, दोषी मोहित ने 20 दिसंबर 2018 को राजपुर थाना क्षेत्र से 12 साल की नाबालिग लड़की को अपने साथ भगाकर ले गया था. पीड़िता के परिजनों ने नाबालिग लड़की की काफी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं लगा. जिसके बाद उन्होंने मोहित के खिलाफ राजपुर थाने मे तहरीर दी.

पुलिस ने तहरीर के आधार पर मोहित के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था. मुकदमा दर्ज होने के दो दिन के बाद पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लड़की को सकुशल बरामद किया और इसके बाद लड़की के 164 में बयान दर्ज कराए गए थे.

सरकारी वकील भरत सिंह नेगी ने बताया कि दोषी मोहित ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने का अपराध किया गया था. इस मामले में कोर्ट ने मोहित को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 363 (अपहरण) का दोषी मानते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. जुर्माने की धनराशि अदा न किए जाने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा होगी.

Intro:फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आज नाबालिक युवती के अपहरण के आरोप में आरोपी मोहित को 3 साल की सज़ा सुनाई ओर 10 हज़ार का जुर्माना लगाया वही अगर जुर्माने की राशि की नही जमा कराई तो आरोपी को अतिरिक्त 3 महीने की सज़ा होगी।


Body:थाना राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत मोहित कुमार जो कि डीआईटी कॉलेज में सफाई कर्मचारी है।मोहित ने 20 दिसम्बर 2018 को 12 वर्षीय नाबालिक लड़की को भगा कर ले गया था।पीड़िता के परिजनों द्वारा नाबालिक लड़की की काफी तलाश की लेकिन नही मिली और परेशान होकर परिजनों ने थाना राजपुर थाने में मोहित के खिलाफ तहरीर दी,पुलिस ने तहरीर के आधार पर मोहित के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया।और दो दिन बाद मोहित को दिल्ली से ग्रिफ्तार किया गया साथ ही नाबालिक लड़की को सकुशल बरामद किया गया।वही पीड़िता के 164 के बयान कराए गए थे।


Conclusion:सरकारी वकील भरत सिंह नेगी ने बताया कि आरोपी मोहित द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाकर अपराध किया गया है ऐसी स्थिति में आरोपी मोहित को पीड़िता के साथ अपराध के लिए धारा 363 के अंतर्गत लगाए गए आरोप में 3 साल की सजा और 10 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया। जुर्माने की धनराशि अदा ना किए जाने पर आरोपी मोहित 3 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास की सज़ा होगी।साथ ही आरोपी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
Last Updated : Jan 22, 2020, 11:48 PM IST
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