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कैबिनेट मंत्री हरक सिंह समेत 25 नेताओं को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जानिए क्या है मामला

2012 में विधानसभा घेराव के दौरान तत्कानील कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत समेत कई नेताओं के खिलाफ बैरिकेडिंग तोड़ने, पथराव और पुलिस से तीखी नोकझोंक जैसे मामलों में धारा 312 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. जिसकी सुनवाई काफी समय से देहरादून कोर्ट में चल रही है.

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देहरादून
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Published : Dec 12, 2019, 9:48 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत कांग्रेस के 25 नेताओं को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने राज्य सरकार के शासनादेश के आधार पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत 25 नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमे को खारिज कर दिया.

बता दें कि 2012 में विधानसभा घेराव के दौरान तत्कानील कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत समेत कई नेताओं के खिलाफ बैरिकेडिंग तोड़ने, पथराव और पुलिस से तीखी नोकझोंक जैसे मामलों में धारा 312 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. जिसकी सुनवाई काफी समय से देहरादून कोर्ट में चल रही है.

हरक सिंह रावत को बड़ी राहत

पढ़ें- पाक मूल के परिवारों ने CAB को बताया नई पहचान, कहा- मोदी सरकार का फैसला ऐतिहासिक

पूर्व की हरीश रावत और वर्तमान की त्रिवेंद्र सरकार ने इस मामले को जनहित का मामते हुए सभी नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमे को शासनदेशा का हवाला देते हुए केस वापस लेने की याचिका दायर की थी. लेकिन कोर्ट ने एक सितंबर 2018 में दोनों सरकार की याचिका खारिज कर दी थी.

उधर, कांग्रेस व बीजेपी नेताओं के खिलाफ चल रहे मामले को वापस लेने के लिए देहरादून की अपर जिला सत्र कोर्ट याचिका दायर की थी. गुरुवार को देहरादून कोर्ट के अपर सत्र चतुर्थ ने राज्य सरकार की याचिका के पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र व इस पूरे मामले को लोकहित में मानते हुए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत 25 नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमे को खारिज कर दिया.

देहरादून: उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत कांग्रेस के 25 नेताओं को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने राज्य सरकार के शासनादेश के आधार पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत 25 नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमे को खारिज कर दिया.

बता दें कि 2012 में विधानसभा घेराव के दौरान तत्कानील कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत समेत कई नेताओं के खिलाफ बैरिकेडिंग तोड़ने, पथराव और पुलिस से तीखी नोकझोंक जैसे मामलों में धारा 312 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. जिसकी सुनवाई काफी समय से देहरादून कोर्ट में चल रही है.

हरक सिंह रावत को बड़ी राहत

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पूर्व की हरीश रावत और वर्तमान की त्रिवेंद्र सरकार ने इस मामले को जनहित का मामते हुए सभी नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमे को शासनदेशा का हवाला देते हुए केस वापस लेने की याचिका दायर की थी. लेकिन कोर्ट ने एक सितंबर 2018 में दोनों सरकार की याचिका खारिज कर दी थी.

उधर, कांग्रेस व बीजेपी नेताओं के खिलाफ चल रहे मामले को वापस लेने के लिए देहरादून की अपर जिला सत्र कोर्ट याचिका दायर की थी. गुरुवार को देहरादून कोर्ट के अपर सत्र चतुर्थ ने राज्य सरकार की याचिका के पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र व इस पूरे मामले को लोकहित में मानते हुए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत 25 नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमे को खारिज कर दिया.

Intro:summary-त्रिवेंद्र सरकार सरकार में मंत्रियों के आये अच्छे दिन, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह सहित 25 नेताओं के खिलाफ कोर्ट से मुकदमा वापस.


उत्तराखंड में मौजूदा भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत सहित 25 राजनीतिक नेताओं को गुरुवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल 2012 में विधानसभा घेराव के दौरान तत्कालीन कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत सहित कई अन्य नेताओं के खिलाफ बैरा कटिंग तोड़ने पुलिस के साथ पथराव तीखी नोकझोंक जैसे मामले में धारा 321 के तहत कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। इस मामले में पूर्व में रहे हरीश रावत कांग्रेस सरकार सहित मौजूदा भाजपा सरकार ने इस मामले को जनहित में मानते हुए नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमे को शासनादेश का हवाला देते कोर्ट से केस वापस लेने की याचिका दायर की थी। हालांकि इस मामले में कोट नहीं दोनों सरकारों के याचिका को 1-9-2018 2018 को खारिज कर दिया था।


Body:उधर कांग्रेस व बीजेपी नेताओं के खिलाफ चल रहे मामले को वापस लेने के लिए देहरादून की अपर जिला सत्र कोर्ट याचिका दायर की थी। जिसके बाद इस मामले में शासनादेश को दाखिल करते हुए देहरादून की न्यायालय अपर सत्र चतुर्थ द्वारा गुरुवार राज्य सरकार के याचिका के पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र व इस पूरे मामले को लोकहित में मानते हुए कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत सहित 25 नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमे को खारिज कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस व बीजेपी के नेताओं के खिलाफ चल वर्ष 2012 का चर्चा में रहा विधानसभा घेराव का हर्षित मामला अब कानूनी रूप से खारिज हो चुका है।


Conclusion:
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