ऋषिकेश: तीर्थनगरी के आम बाग क्षेत्र में डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम पर खुली शराब की दुकान का विरोध (Protest against liquor shop) करना लोगों को अब भारी पड़ेगा. विरोध करने वालों को अब पुलिस सख्ती से रोकेगी. लगातार शराब की दुकान का विरोध होते देख सिटी लाइट ग्रॉसरी एंड स्पिरिट स्टोर के संचालक ने विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए कोर्ट का सहारा लिया है. सीनियर सिविल जज ऋषिकेश ने डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने और उसके 200 मीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन, आंदोलन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है.
शराब की दुकान के खिलाफ प्रदर्शन को न्यायालय में चुनौती: न्यायालय सीनियर सिविल जज ऋषिकेश में सिटी लाइट ग्रॉसरी एंड स्पिरिट स्टोर बनाम हरि सिंह भंडारी अन्य के खिलाफ एक वाद प्रस्तुत हुआ. वादी के अधिवक्ता संदीप सिंह पयाल ने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट ने आबकारी विभाग की ओर से नियमानुसार राज्य सरकार के शासनादेश के अंतर्गत लाइसेंस की निर्धारित शुल्क अदा करने के बाद आम बाग में दुकान खोली है.
शराब की दुकान के 200 मीटर के दायरे में प्रदर्शन पर प्रतिबंध: दुकान खोले जाने के बाद प्रतिवादी गण कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर वादी के व्यवसाय में हस्तक्षेप कर रहे हैं. प्रतिवादी को मामले की अगली सुनवाई तक अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से निश्चित किया जाए. यह वादी की दुकान से 200 मीटर की दूरी तक किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन तथा ग्राहकों को आने-जाने में अवरोध उत्पन्न ना करें.
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शराब की दुकान के खिलाफ प्रदर्शन को लगा झटका: अधिवक्ता संदीप सिंह पायल ने बताया कि सीनियर सिविल जज ने सुनवाई के बाद डिपार्टमेंटल स्टोर सिटी लाइट ग्रॉसरी एंड स्पिरिट के 200 मीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने पर रोक लगा दी है. यदि अब कोई धरना प्रदर्शन डिपार्टमेंटल स्टोर के इस दायरे में करेगा तो यह कोर्ट की अवमानना होगी.
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