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ऋषिकेश में शराब की दुकान के खिलाफ 200 मीटर के दायरे में विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध, लोग कर रहे थे बंद करने की मांग

Rishikesh liquor shops ऋषिकेश के आम बाग इलाके में खुली शराब की दुकान का विरोध पिछले कई दिनों से हो रहा था. विरोध प्रदर्शन के परेशान हो चुके सिटी लाइट ग्रॉसरी एंड स्पिरिट स्टोर के संचालकों ने सीनियर सिविल जज ऋषिकेश की कोर्ट में याचिका दायर की. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सिटी लाइट ग्रॉसरी एंड स्पिरिट स्टोर के 200 मीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है.

Rishikesh liquor shops
ऋषिकेश शराब दुकान
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 13, 2023, 9:54 AM IST

ऋषिकेश: तीर्थनगरी के आम बाग क्षेत्र में डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम पर खुली शराब की दुकान का विरोध (Protest against liquor shop) करना लोगों को अब भारी पड़ेगा. विरोध करने वालों को अब पुलिस सख्ती से रोकेगी. लगातार शराब की दुकान का विरोध होते देख सिटी लाइट ग्रॉसरी एंड स्पिरिट स्टोर के संचालक ने विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए कोर्ट का सहारा लिया है. सीनियर सिविल जज ऋषिकेश ने डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने और उसके 200 मीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन, आंदोलन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

Rishikesh liquor shops
कोर्ट का आदेश

शराब की दुकान के खिलाफ प्रदर्शन को न्यायालय में चुनौती: न्यायालय सीनियर सिविल जज ऋषिकेश में सिटी लाइट ग्रॉसरी एंड स्पिरिट स्टोर बनाम हरि सिंह भंडारी अन्य के खिलाफ एक वाद प्रस्तुत हुआ. वादी के अधिवक्ता संदीप सिंह पयाल ने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट ने आबकारी विभाग की ओर से नियमानुसार राज्य सरकार के शासनादेश के अंतर्गत लाइसेंस की निर्धारित शुल्क अदा करने के बाद आम बाग में दुकान खोली है.

Rishikesh liquor shops
शराब की दुकान के खिलाफ प्रदर्शन पर आदेश

शराब की दुकान के 200 मीटर के दायरे में प्रदर्शन पर प्रतिबंध: दुकान खोले जाने के बाद प्रतिवादी गण कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर वादी के व्यवसाय में हस्तक्षेप कर रहे हैं. प्रतिवादी को मामले की अगली सुनवाई तक अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से निश्चित किया जाए. यह वादी की दुकान से 200 मीटर की दूरी तक किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन तथा ग्राहकों को आने-जाने में अवरोध उत्पन्न ना करें.
ये भी पढ़ें: ऋषिकेश में महिलाओं ने किया शराब की दुकानों का विरोध, कहा- तीर्थनगरी की पवित्रता नष्ट कर रही सरकार

शराब की दुकान के खिलाफ प्रदर्शन को लगा झटका: अधिवक्ता संदीप सिंह पायल ने बताया कि सीनियर सिविल जज ने सुनवाई के बाद डिपार्टमेंटल स्टोर सिटी लाइट ग्रॉसरी एंड स्पिरिट के 200 मीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने पर रोक लगा दी है. यदि अब कोई धरना प्रदर्शन डिपार्टमेंटल स्टोर के इस दायरे में करेगा तो यह कोर्ट की अवमानना होगी.
ये भी पढ़ें: ऋषिकेश में तेज हुआ शराब डिपार्टमेंटल स्टोर का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने बोला हल्ला

ऋषिकेश: तीर्थनगरी के आम बाग क्षेत्र में डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम पर खुली शराब की दुकान का विरोध (Protest against liquor shop) करना लोगों को अब भारी पड़ेगा. विरोध करने वालों को अब पुलिस सख्ती से रोकेगी. लगातार शराब की दुकान का विरोध होते देख सिटी लाइट ग्रॉसरी एंड स्पिरिट स्टोर के संचालक ने विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए कोर्ट का सहारा लिया है. सीनियर सिविल जज ऋषिकेश ने डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने और उसके 200 मीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन, आंदोलन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

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कोर्ट का आदेश

शराब की दुकान के खिलाफ प्रदर्शन को न्यायालय में चुनौती: न्यायालय सीनियर सिविल जज ऋषिकेश में सिटी लाइट ग्रॉसरी एंड स्पिरिट स्टोर बनाम हरि सिंह भंडारी अन्य के खिलाफ एक वाद प्रस्तुत हुआ. वादी के अधिवक्ता संदीप सिंह पयाल ने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट ने आबकारी विभाग की ओर से नियमानुसार राज्य सरकार के शासनादेश के अंतर्गत लाइसेंस की निर्धारित शुल्क अदा करने के बाद आम बाग में दुकान खोली है.

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शराब की दुकान के खिलाफ प्रदर्शन पर आदेश

शराब की दुकान के 200 मीटर के दायरे में प्रदर्शन पर प्रतिबंध: दुकान खोले जाने के बाद प्रतिवादी गण कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर वादी के व्यवसाय में हस्तक्षेप कर रहे हैं. प्रतिवादी को मामले की अगली सुनवाई तक अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से निश्चित किया जाए. यह वादी की दुकान से 200 मीटर की दूरी तक किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन तथा ग्राहकों को आने-जाने में अवरोध उत्पन्न ना करें.
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शराब की दुकान के खिलाफ प्रदर्शन को लगा झटका: अधिवक्ता संदीप सिंह पायल ने बताया कि सीनियर सिविल जज ने सुनवाई के बाद डिपार्टमेंटल स्टोर सिटी लाइट ग्रॉसरी एंड स्पिरिट के 200 मीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने पर रोक लगा दी है. यदि अब कोई धरना प्रदर्शन डिपार्टमेंटल स्टोर के इस दायरे में करेगा तो यह कोर्ट की अवमानना होगी.
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