देहरादून: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने निजी चिकित्सालयों में मरीजों को अटल आयुष्मान योजना का लाभ दिए जाने के संबंधी आदेश जारी किए हैं. पहली लहर में भी राज्य सरकार की तरफ से निजी चिकित्सालय में योजना के तहत लाभार्थियों के इलाज को लेकर रेट तय किए गए थे.
बता दें कि प्रदेश में अटल आयुष्मान योजना के तहत पहली लहर के दौरान लोगों को कोविड-19 के इलाज को लेकर सुविधा दी गई थी और इसके लिए सरकार की तरफ से निजी चिकित्सालय के लिए कीमतें भी तय की गई थीं. जिसमें मरीजों के इलाज समेत प्लाज्मा थेरेपी के लिए भी योजना में व्यवस्था की गई थी. अटल आयुष्मान योजना का लाभ न देने वाले चिकित्सालयों पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जताई नाराजगी जताई थी. जिसके बाद निजी अस्पतालों के लिए रेट तय कर दिए गए हैं.
- नाभ से मान्यता वाले चिकित्सालयों में आइसोलेशन बेड्स के लिए 8,000 रुपए, आईसीयू बेड वाले मरीज के लिए 12 हजार और आईसीयू के साथ वेंटिलेटर वाले मरीज के लिए 14,400 के रेट तय किए गए हैं.
- बिना नाभ मान्यता वाले चिकित्सालयों के लिए आइसोलेशन बेड 6,400 रुपए, आईसीयू बेड 10,400 रुपए और वेंटिलेटर वालों के लिए 12 हजार रुपए तय किए गए हैं.
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अब दूसरी लहर में भी बेहद ज्यादा संख्या में मरीजों के संक्रमित होने के चलते राज्य सरकार ने फिर से आदेश जारी करते हुए मरीजों को उक्त योजना के तहत निजी चिकित्सालय में लाभ दिए जाने संबंधी आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश के जारी होने के बाद अब निजी चिकित्सालयों में कोविड-19 के मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी. जिसका वहन राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा.