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उत्तराखंड में 17 अगस्त तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, जानें सरकार ने क्‍या दी छूट - Uttarakhand Corona Latest News

उत्तराखंड में एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है. प्रदेश में 17 अगस्त तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा.

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उत्तराखंड में 17 अगस्त तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू
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Published : Aug 9, 2021, 7:50 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना को देखते हुए धामी सरकार ने प्रदेश में 17 अगस्त तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है. कोविड-19 कर्फ्यू में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है, सभी नियम पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे.

बाजार हफ्ते में छह दिन सुबह आठ से रात्रि नौ बजे तक खुल रहे हैं. सरकारी कार्यालय सौ फीसद क्षमता के साथ खुले रहे हैं तो राज्य के भीतर आवाजाही में छूट दी गई है. अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को भी राहत दी गई है. अन्य राज्यों के जिन व्यक्तियों ने 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, उन्हें कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से छूट दी गई है.

उधर जिलाधिकारी को यह पावर दी गई है कि वह ग्राम पंचायत, क्षेत्रों में समय अवधि को लेकर शिथिलता से जुड़ा फैसला खुद ले सकते हैं. प्रदेश में विवाह समारोह में 50 लोगों को आरटी-पीसीआर या रैपिड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट के साथ शामिल होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी.

जरूरी जानकारी यह है कि प्रदेश से बाहर के लोगों को राज्य में आने के लिए स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा. कुल मिलाकर कोरोना कर्फ्यू का समय एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है और बाकी सभी नियमों को पूर्व की भांति ही रखा गया है.

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना को देखते हुए धामी सरकार ने प्रदेश में 17 अगस्त तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है. कोविड-19 कर्फ्यू में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है, सभी नियम पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे.

बाजार हफ्ते में छह दिन सुबह आठ से रात्रि नौ बजे तक खुल रहे हैं. सरकारी कार्यालय सौ फीसद क्षमता के साथ खुले रहे हैं तो राज्य के भीतर आवाजाही में छूट दी गई है. अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को भी राहत दी गई है. अन्य राज्यों के जिन व्यक्तियों ने 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, उन्हें कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से छूट दी गई है.

उधर जिलाधिकारी को यह पावर दी गई है कि वह ग्राम पंचायत, क्षेत्रों में समय अवधि को लेकर शिथिलता से जुड़ा फैसला खुद ले सकते हैं. प्रदेश में विवाह समारोह में 50 लोगों को आरटी-पीसीआर या रैपिड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट के साथ शामिल होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी.

जरूरी जानकारी यह है कि प्रदेश से बाहर के लोगों को राज्य में आने के लिए स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा. कुल मिलाकर कोरोना कर्फ्यू का समय एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है और बाकी सभी नियमों को पूर्व की भांति ही रखा गया है.

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