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अयोध्या भूमि विवाद: केंद्रीय मंत्री निशंक और CM ने किया फैसले का स्वागत, शांति बनाए रखने की अपील

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद में विवादित जमीन का हक राम जन्म भूमि न्यास को दिया है. इस फैसले को सीएम त्रिवेंद्र ने ऐतिहासिक बताया है.

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Published : Nov 9, 2019, 11:49 AM IST

Updated : Nov 9, 2019, 11:12 PM IST

देहरादून: अयोध्या विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया. इस फैसले का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी स्वागत किया है. इसके साथ ही उन्होंने लोगों से शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है.

केंद्रीय मंत्री निशंक और CM त्रिवेंद्र ने किया SC के फैसले का स्वागत.

वहीं केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अयोध्या मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आए ऐतिहासिक फैसले को स्वागत किया है. उन्होंने पूरे देश को न्याय व्यवस्था पर विश्वास रख फैसले का शांतिपूर्वक स्वागत करने को कहा है.

क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित जमीन का हक रामजन्म भूमि न्यास को दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने के आदेश दिए हैं. यही ट्रस्ट राम मंदिर का निर्माण करेगा.

देहरादून: अयोध्या विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया. इस फैसले का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी स्वागत किया है. इसके साथ ही उन्होंने लोगों से शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है.

केंद्रीय मंत्री निशंक और CM त्रिवेंद्र ने किया SC के फैसले का स्वागत.

वहीं केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अयोध्या मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आए ऐतिहासिक फैसले को स्वागत किया है. उन्होंने पूरे देश को न्याय व्यवस्था पर विश्वास रख फैसले का शांतिपूर्वक स्वागत करने को कहा है.

क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित जमीन का हक रामजन्म भूमि न्यास को दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने के आदेश दिए हैं. यही ट्रस्ट राम मंदिर का निर्माण करेगा.

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Last Updated : Nov 9, 2019, 11:12 PM IST
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