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आज से शुरू होगा 18+ आयु वर्ग का वैक्सीनेशन अभियान, CM करेंगे शुभारंभ

आज से प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होने जा रही है. शुरुआत सीएम तीरथ सिंह रावत करेंगे.

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कल से शुरू होगा 18+ वैक्सीनेशन अभियान
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Published : May 9, 2021, 10:25 PM IST

Updated : May 10, 2021, 6:13 AM IST

देहरादून: आज से उत्तराखंड में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने वाला है. इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देहरादून और हल्द्वानी में इस अभियान की शुरुआत करेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत डीआरडीओ द्वारा कोविड-19 के लिए प्रस्तावित 500 बेड के बनने वाले कोविड केयर अस्पताल के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे. साथ ही मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा पहुंच कर वहां के हालातों का जायजा लेंगे.

प्रदेश में पूर्ण कोरोना कर्फ्यू के नियम

उधर राज्य में कर्फ्यू बढ़ाने को लेकर सरकार आदेश जारी कर चुकी है. राज्य में कोविड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर प्रदेश वासियों के हित में सरकार ने आगामी 11 से 18 मई तक प्रथम फेज में संपूर्ण राज्य में सख्त कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है. केवल 13 मई को राशन (परचून) की दुकानें खोले जाने की अनुमति होगी.

  1. कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि 18 मई सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल सुबह 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध, मीट आदि की दुकानें ही खुल सकेंगी. पूर्व में यह दुकानें 12 बजे तक खुल रही थी.
  2. उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे. इसमें भी 50 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाया जा सकेगा.
  3. प्रेस के कर्मचारियों के लिए उनकी आईडी ही पास होगा. इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है.
  4. इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा. आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें राज्य में आने की अनुमति दी जाएगी.
  5. प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए स्थान पर पूरी करनी होगी. जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा. इसका खर्च स्टेट फाइनेंस कमीशन की ग्रांट, एसडीआरएफ फंड से किया जाएगा.
  6. शादी समारोह में केवल 20 लोगों की अनुमति दी गयी है. हालातों को देखते हुए फिलहाल लोग शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं. इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी.
  7. इंटर स्टेट मूवमेंट में भी 50 प्रतिशत यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी.
  8. वैक्सीनेशन के लिए अगर 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति घरों के बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा. इसी तरह 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जाने की अनुमति होगी.
  9. ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा.
  10. राज्य में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे. केवल एमबीबीएस एवं बीडीएस, नर्सिंग कोर्स के अंतिम वर्ष के लिए क्लास चलाई जा सकती हैं.
  11. निकाय निरंतर रूप से बस अड्डों, मंडियों आदि को सेनेटाईज करते रहेंगे.
  12. शराब की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे. बैंक, आईटी वेंडर, गैस एजेंसी को छूट दी गयी है. इसके अलावा ड्रग्स, क्लीनीक्स, पैथ लैब, रिसर्च लैब आदि को छूट दी गयी है.

राज्य सरकार की तरफ से चिकित्सालयों पर भी लगातार नजर बनाई गई है. मॉनिटरिंग सिस्टम को और भी बेहतर करने के लिए आज स्वास्थ्य सचिव की तरफ से आदेश जारी किया गया है. जिसमें साफ किया गया है कि कई अस्पतालों की तरफ से बेड की उपलब्धता को पारदर्शिता के साथ हर दिन नहीं बताया जा रहा है. जिसके कारण रोगियों को दिक्कतें आ रही हैं.

ऐसे में इसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण हेतु प्रदेश के सभी कोविड-19 अस्पतालों के निरीक्षण के लिए नगर मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित एक चिकित्सीय की संयुक्त टीम का फ्लाइंग स्क्वायड बनाने के आदेश दिए गए हैं, जो कि समय समय पर अस्पतालों का आकस्मिक निरीक्षण कर इसकी जानकारी जिलाधिकारी को देंगे.

देहरादून: आज से उत्तराखंड में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने वाला है. इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देहरादून और हल्द्वानी में इस अभियान की शुरुआत करेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत डीआरडीओ द्वारा कोविड-19 के लिए प्रस्तावित 500 बेड के बनने वाले कोविड केयर अस्पताल के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे. साथ ही मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा पहुंच कर वहां के हालातों का जायजा लेंगे.

प्रदेश में पूर्ण कोरोना कर्फ्यू के नियम

उधर राज्य में कर्फ्यू बढ़ाने को लेकर सरकार आदेश जारी कर चुकी है. राज्य में कोविड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर प्रदेश वासियों के हित में सरकार ने आगामी 11 से 18 मई तक प्रथम फेज में संपूर्ण राज्य में सख्त कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है. केवल 13 मई को राशन (परचून) की दुकानें खोले जाने की अनुमति होगी.

  1. कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि 18 मई सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल सुबह 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध, मीट आदि की दुकानें ही खुल सकेंगी. पूर्व में यह दुकानें 12 बजे तक खुल रही थी.
  2. उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे. इसमें भी 50 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाया जा सकेगा.
  3. प्रेस के कर्मचारियों के लिए उनकी आईडी ही पास होगा. इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है.
  4. इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा. आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें राज्य में आने की अनुमति दी जाएगी.
  5. प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए स्थान पर पूरी करनी होगी. जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा. इसका खर्च स्टेट फाइनेंस कमीशन की ग्रांट, एसडीआरएफ फंड से किया जाएगा.
  6. शादी समारोह में केवल 20 लोगों की अनुमति दी गयी है. हालातों को देखते हुए फिलहाल लोग शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं. इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी.
  7. इंटर स्टेट मूवमेंट में भी 50 प्रतिशत यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी.
  8. वैक्सीनेशन के लिए अगर 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति घरों के बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा. इसी तरह 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जाने की अनुमति होगी.
  9. ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा.
  10. राज्य में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे. केवल एमबीबीएस एवं बीडीएस, नर्सिंग कोर्स के अंतिम वर्ष के लिए क्लास चलाई जा सकती हैं.
  11. निकाय निरंतर रूप से बस अड्डों, मंडियों आदि को सेनेटाईज करते रहेंगे.
  12. शराब की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे. बैंक, आईटी वेंडर, गैस एजेंसी को छूट दी गयी है. इसके अलावा ड्रग्स, क्लीनीक्स, पैथ लैब, रिसर्च लैब आदि को छूट दी गयी है.

राज्य सरकार की तरफ से चिकित्सालयों पर भी लगातार नजर बनाई गई है. मॉनिटरिंग सिस्टम को और भी बेहतर करने के लिए आज स्वास्थ्य सचिव की तरफ से आदेश जारी किया गया है. जिसमें साफ किया गया है कि कई अस्पतालों की तरफ से बेड की उपलब्धता को पारदर्शिता के साथ हर दिन नहीं बताया जा रहा है. जिसके कारण रोगियों को दिक्कतें आ रही हैं.

ऐसे में इसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण हेतु प्रदेश के सभी कोविड-19 अस्पतालों के निरीक्षण के लिए नगर मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित एक चिकित्सीय की संयुक्त टीम का फ्लाइंग स्क्वायड बनाने के आदेश दिए गए हैं, जो कि समय समय पर अस्पतालों का आकस्मिक निरीक्षण कर इसकी जानकारी जिलाधिकारी को देंगे.

Last Updated : May 10, 2021, 6:13 AM IST
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