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आज से उत्तराखंड में खुलेंगे सिनेमा घर और स्विमिंग पूल लेकिन शर्तों के साथ, जानें पूरी प्रक्रिया - देहरादून हिंदी समाचार

गृह मंत्रालय की ओर से मल्टीप्लेक्स सिनेमा और स्वीमिंग पूल को खोलने की इजाजत मिल गई है. ये लोगों की क्षमता के 50 प्रतिशत के हिसाब से खोले जाएंगे.

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उत्तराखंड में खुलेंगे सिनेमा घर और स्विमिंग पूल
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Published : Oct 15, 2020, 7:54 AM IST

देहरादून: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशानिर्देशों के अनुसार आज से सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को उनकी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोला जा सकेगा. इसके साथ ही समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों की छूट के लिए लोगों को एक दिन का इंतजार करना होगा. प्रदेश सरकार ने अनलॉक-5 की एसओपी बीते 1 अक्टूबर को जारी की थी.

हालांकि, केंद्र की अनुमति वाली यात्रा को छोड़कर अभी अन्य अंतरराष्ट्रीय यात्राओं पर प्रतिबंद रहेगा. मंत्रालय के एक बयान में कहा गया था कि कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में 15 अक्टूबर से कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है, जिनमें सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्सों को उनके बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोला जा सकता है और इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है.

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खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जा रहे स्विमिंग पूल को भी खोलने की अनुमति मिली है. मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी. इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की गई है. इसके साथ ही बीटूबी या निर्माता-थोक विक्रेता-खुदरा व्यापार शुरू हो सकेगा. वहीं सरकार से अनुमति मिलने के बाद देहरादून के सभी मल्टीप्लेक्स संचालकों ने कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत अपने-अपने मल्टीप्लेक्सों में व्यवस्थाएं तो चाक-चौबंद कर ली हैं. लेकिन किसी नई फिल्म के रिलीज न होने की वजह से मल्टीप्लेक्स संचालक यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वह अपनी स्क्रीन पर दर्शकों को कौन सी मूवी दिखाएं.

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गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी से निबटने के लिए 25 मार्च से लगाए गए लॉकडाउन के बाद से यह सभी गतिविधियां बंद थी. यह नए दिशानिर्देश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर हैं और इसके लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक परामर्श किया गया है.

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वहीं, एसओपी में कहा गया था कि प्रदेश में कोचिंग इंस्टीट्यूट 15 अक्टूबर के बाद ही खोले जा सकेंगे. कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालकों की राय के आधार पर जिलाधिकारी इस पर फैसला लेंगे. वहीं, धार्मिक आयोजनों, सांस्कृतिक व राजनीतिक कार्यक्रमों, समारोहों, आदि में अधिकतम 200 लोगों को अनुमति दी जाएगी. पार्क आदि में घूमने, सुबह की सैर के लिए 200 लोगों तक को इजाजत मिलेगी.

देहरादून: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशानिर्देशों के अनुसार आज से सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को उनकी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोला जा सकेगा. इसके साथ ही समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों की छूट के लिए लोगों को एक दिन का इंतजार करना होगा. प्रदेश सरकार ने अनलॉक-5 की एसओपी बीते 1 अक्टूबर को जारी की थी.

हालांकि, केंद्र की अनुमति वाली यात्रा को छोड़कर अभी अन्य अंतरराष्ट्रीय यात्राओं पर प्रतिबंद रहेगा. मंत्रालय के एक बयान में कहा गया था कि कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में 15 अक्टूबर से कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है, जिनमें सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्सों को उनके बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोला जा सकता है और इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है.

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खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जा रहे स्विमिंग पूल को भी खोलने की अनुमति मिली है. मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी. इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की गई है. इसके साथ ही बीटूबी या निर्माता-थोक विक्रेता-खुदरा व्यापार शुरू हो सकेगा. वहीं सरकार से अनुमति मिलने के बाद देहरादून के सभी मल्टीप्लेक्स संचालकों ने कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत अपने-अपने मल्टीप्लेक्सों में व्यवस्थाएं तो चाक-चौबंद कर ली हैं. लेकिन किसी नई फिल्म के रिलीज न होने की वजह से मल्टीप्लेक्स संचालक यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वह अपनी स्क्रीन पर दर्शकों को कौन सी मूवी दिखाएं.

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गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी से निबटने के लिए 25 मार्च से लगाए गए लॉकडाउन के बाद से यह सभी गतिविधियां बंद थी. यह नए दिशानिर्देश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर हैं और इसके लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक परामर्श किया गया है.

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वहीं, एसओपी में कहा गया था कि प्रदेश में कोचिंग इंस्टीट्यूट 15 अक्टूबर के बाद ही खोले जा सकेंगे. कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालकों की राय के आधार पर जिलाधिकारी इस पर फैसला लेंगे. वहीं, धार्मिक आयोजनों, सांस्कृतिक व राजनीतिक कार्यक्रमों, समारोहों, आदि में अधिकतम 200 लोगों को अनुमति दी जाएगी. पार्क आदि में घूमने, सुबह की सैर के लिए 200 लोगों तक को इजाजत मिलेगी.

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