देहरादून: कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर देहरादून जिले में स्थानीय बाजारों में साप्ताहिक बंदी निर्धारित करने के लिए पूर्व में आदेशों जारी किए गए थे, लेकिन अब स्थानीय व्यापारियों और निवासियों के अनुरोध पर साप्ताहिक बंदी के दिनों में आंशिक संशोधन किया गया है. नए आदेशों के तहत अब डोईवाला क्षेत्र के अंतर्गत रविवार के स्थान पर बुधवार को और सहसपुर व सेलाकुई में शनिवार के स्थान पर बुधवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी.
बता दें कि निर्धारित साप्ताहिक बंदी के दिनों में सम्बन्धित स्थानीय बाजार और उसमें सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे. साथ ही केवल आवश्यक सेवाएं जैसे दवाओं की दुकानें, फल सब्जी की दुकानें, पैट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, डेयरी, टिफिन सर्विस, बेकरी, मिठाई की दुकानें, मीट-मछली की दुकानें (जिनके पास वैध लाइसेंस है) सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक संचालित हो सकेंगी.
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वहीं, साप्ताहिक बंदी के दिनों में वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी, इस दौरान निर्माण कार्य, औद्योगिक इकाईयों से संबन्धित गतिविधियां संचालित हो सकेंगी. साथ ही मॉर्निंग वॉक पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा.
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जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि व्यापारियों और निवासियों के अनुरोध पर डोईवाला क्षेत्र के अंतर्गत रविवार की जगह बुधवार को और सहसपुर व सेलाकुई में शनिवार के स्थान पर बुधवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी. साथ ही देहरादून विकास नगर और ऋषिकेश में पूर्व के आदेशों के अनुसार ही साप्ताहिक बंदी रहेगी.