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कोर्ट के आदेश पर मसूरी पालिका अध्यक्ष सहित तीन पर मुकदमा दर्ज, बिना नोटिस रेस्टोरेंट तोड़ने का मामला

मसूरी न्यायालय ने बिना नोटिस रेस्टोरेंट तोड़ने जाने के मामले में सुनवाई करते हुए मसूरी पालिकाध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया. जिसके बाद मसूरी पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

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Published : Mar 15, 2023, 9:01 PM IST

मसूरी: बिना नोटिस दिए रेस्टोरेंट तोड़ने जाने के मामले में कोर्ट के आदेश पर मसूरी पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता, अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मसूरी पालिकाध्यक्ष सहित तीन आरोपियों के खिलाफ रेस्टोरेंट मालिक उमावती पुंडीर ने मसूरी कोर्ट में अपील की थी.

मामला 19 दिसंबर 2022 का है. आरोप है कि मसूरी मासोनिक लॉज बस स्टैंड स्थित उमावती पुंडीर के रेस्टोरेंट को पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने बिना पूर्व में नोटिस तोड़ दिया था. मामले का संज्ञान लेते हुए मसूरी न्यायालय ने पुलिस को पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी और मसूरी टैक्सी कार एसोसिएशन के महामंत्री सुंदर सिंह पवार के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा.

जिसके बाद मसूरी कोतवाल दिगपाल सिंह कोहली के निर्देश पर पुलिस ने मसूरी पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी और टैक्सी कार ऑनर एसोसिएशन के महामंत्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 427, 323 504 एवं 392 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. एसआई प्रमोद शाह को जांच अधिकारी बनाया गया है.
ये भी पढ़ें: जसपुर में फरार प्रधान पति पर 25 हजार का इनाम घोषित, आरोपी को हर जगह तलाश रही पुलिस

रेस्टोरेंट उमावती पुंडीर के अधिवक्ता अरविंद चौहान ने बताया वृद्ध महिला से अभद्रता, धक्का-मुक्की, लूटपाट एवं गाली गलौज सहित अन्य अपराध में कुल 13 धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए न्यायालय में अपील की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मसूरी पुलिस को पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता समेत तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे.

शिकायतकर्ता उमावती पुंडीर ने कहा मासोनिक लॉज बस स्टैंड पर पिछले 50 सालों से वह रेस्टोरेंट चला रही थी, लेकिन मसूरी पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता ने हठधर्मिता दिखाते हुए बिना उन्हें नोटिस दिए हुए ही एकाएक जेसीबी और पुलिस बल लगाकर 19 दिसंबर 2022 को उनका रेस्टोरेंट ध्वस्त कर दिया. साथ ही उनके साथ अभद्रता, गाली गलौज और मारपीट की भी गई थी. जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की.

जिसके बाद उमावती पुंडीर ने न्यायालय में अपील की. मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी और मसूरी टैक्सी कार ऑनर्स एसोसिएशन के महामंत्री सुंदर सिंह पवार पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए. उमावती ने कहा उनको न्यायालय पर भरोसा है. उनको पूरी उम्मीद है कि उनको हर हाल में न्याय मिलेगा और दोषियों को सजा मिलेगी.

मसूरी: बिना नोटिस दिए रेस्टोरेंट तोड़ने जाने के मामले में कोर्ट के आदेश पर मसूरी पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता, अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मसूरी पालिकाध्यक्ष सहित तीन आरोपियों के खिलाफ रेस्टोरेंट मालिक उमावती पुंडीर ने मसूरी कोर्ट में अपील की थी.

मामला 19 दिसंबर 2022 का है. आरोप है कि मसूरी मासोनिक लॉज बस स्टैंड स्थित उमावती पुंडीर के रेस्टोरेंट को पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने बिना पूर्व में नोटिस तोड़ दिया था. मामले का संज्ञान लेते हुए मसूरी न्यायालय ने पुलिस को पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी और मसूरी टैक्सी कार एसोसिएशन के महामंत्री सुंदर सिंह पवार के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा.

जिसके बाद मसूरी कोतवाल दिगपाल सिंह कोहली के निर्देश पर पुलिस ने मसूरी पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी और टैक्सी कार ऑनर एसोसिएशन के महामंत्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 427, 323 504 एवं 392 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. एसआई प्रमोद शाह को जांच अधिकारी बनाया गया है.
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रेस्टोरेंट उमावती पुंडीर के अधिवक्ता अरविंद चौहान ने बताया वृद्ध महिला से अभद्रता, धक्का-मुक्की, लूटपाट एवं गाली गलौज सहित अन्य अपराध में कुल 13 धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए न्यायालय में अपील की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मसूरी पुलिस को पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता समेत तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे.

शिकायतकर्ता उमावती पुंडीर ने कहा मासोनिक लॉज बस स्टैंड पर पिछले 50 सालों से वह रेस्टोरेंट चला रही थी, लेकिन मसूरी पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता ने हठधर्मिता दिखाते हुए बिना उन्हें नोटिस दिए हुए ही एकाएक जेसीबी और पुलिस बल लगाकर 19 दिसंबर 2022 को उनका रेस्टोरेंट ध्वस्त कर दिया. साथ ही उनके साथ अभद्रता, गाली गलौज और मारपीट की भी गई थी. जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की.

जिसके बाद उमावती पुंडीर ने न्यायालय में अपील की. मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी और मसूरी टैक्सी कार ऑनर्स एसोसिएशन के महामंत्री सुंदर सिंह पवार पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए. उमावती ने कहा उनको न्यायालय पर भरोसा है. उनको पूरी उम्मीद है कि उनको हर हाल में न्याय मिलेगा और दोषियों को सजा मिलेगी.

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