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देहरादून: शहरी विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में हुई कैबिनेट उपसमिति की बैठक - Cabinet subcommittee meeting

विधानसभा में हुई सब कैबिनेट उपसमिति की बैठक में वर्ग-4 और वर्ग-3 की भूमि पर कब्जाधारी और पट्टेदारों को लेकर विषय पर चर्चा हुई. इस मामले को कैबिनेट में लाने की तैयारी की जा रही है.

Cabinet Subcommittee meeting
कैबिनेट उपसमिती बैठक
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Published : Aug 26, 2020, 11:01 AM IST

Updated : Aug 26, 2020, 1:33 PM IST

देहरादून: शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की मौजूदगी में कैबिनेट उपसमिति की बैठक हुई. जिसमें राज्य में मौजूद वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जाधारकों और वर्ग-3 की भूमि के पट्टेदारों या फिर कब्जाधारकों को भूमिधारी का अधिकार दिये जाने के संबध में चर्चा हुई. इस मामले को कैबिनेट में लाने की तैयारी की जा रही है.

विधानसभा में हुई सब कैबिनेट कमेटी की बैठक में वर्ग-4 और वर्ग-3 की भूमि पर कब्जाधारी और पट्टेदारों को लेकर विषय पर चर्चा हुई. प्रदेश में वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जाधारकों एवं वर्ग-3 की भूमि के पट्टेदारों/कब्जाधारकों को भूमिधरी का अधिकार दिये जाने को लेकर शासनादेश 18 जुलाई 2016 और शासनादेश 22 जुलाई 2016 निर्गत किया गया है. जोकि एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य था.

पढ़ें- मोहन नेगी बने को-ऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री श्रमिक संघ के अध्यक्ष

इस तरह के शासनादेश में एक-एक वर्ष का समय दिया गया था, जोकि 25 फरवरी 2020 को समाप्त हो गया है. प्रदेश में वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जाधारकों और वर्ग-3 की भूमि के ठेकेदारों को भूमिधरी का अधिकार दिये जाने के संबंध में बैठक के निर्णय पर कैबिनेट से अनुमति लिये जाने पर सहमति हुई है.

देहरादून: शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की मौजूदगी में कैबिनेट उपसमिति की बैठक हुई. जिसमें राज्य में मौजूद वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जाधारकों और वर्ग-3 की भूमि के पट्टेदारों या फिर कब्जाधारकों को भूमिधारी का अधिकार दिये जाने के संबध में चर्चा हुई. इस मामले को कैबिनेट में लाने की तैयारी की जा रही है.

विधानसभा में हुई सब कैबिनेट कमेटी की बैठक में वर्ग-4 और वर्ग-3 की भूमि पर कब्जाधारी और पट्टेदारों को लेकर विषय पर चर्चा हुई. प्रदेश में वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जाधारकों एवं वर्ग-3 की भूमि के पट्टेदारों/कब्जाधारकों को भूमिधरी का अधिकार दिये जाने को लेकर शासनादेश 18 जुलाई 2016 और शासनादेश 22 जुलाई 2016 निर्गत किया गया है. जोकि एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य था.

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इस तरह के शासनादेश में एक-एक वर्ष का समय दिया गया था, जोकि 25 फरवरी 2020 को समाप्त हो गया है. प्रदेश में वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जाधारकों और वर्ग-3 की भूमि के ठेकेदारों को भूमिधरी का अधिकार दिये जाने के संबंध में बैठक के निर्णय पर कैबिनेट से अनुमति लिये जाने पर सहमति हुई है.

Last Updated : Aug 26, 2020, 1:33 PM IST
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