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कैबिनेट: आयुष विभाग-होम्योपैथिक डॉक्टरों को विशेष पेंशन देगी सरकार, शिक्षामित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी

सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक (Uttarakhand Cabinet meeting) हुई. जिसमें अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

Cabinet meeting of Dhami government
धामी कैबिनेट की बैठक शुरू
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Published : Jan 5, 2022, 6:52 PM IST

Updated : Jan 5, 2022, 9:48 PM IST

देहरादून: सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में साल 2022 की पहली कैबिनेट बैठक (Cabinet meeting of Dhami government) हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट ने विधवा पेंशन और शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाने पर मुहर लगाई है. इसके साथ ही आयुष विभाग और होम्योपैथिक डॉक्टरों को विशेष हेल्थ पेंशन दिया जाएगा. धामी सरकार ने विधवा, बुजर्ग पेंशन में इजाफा 1500 रुपए कर दिए है. शिक्षामित्रों को अब 15 हज़ार की जगह 20 हज़ार रुपए मानदेय दिया जाएगा.

आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में आरक्षण पर माननीय राज्यपाल से दोबारा संपर्क करेगी. कृषि एवं उद्यान विभाग के एकीकरण के लिए सहमति मामला सीएम को रेफर किया गया है. पुरानी पेंशन मामले में एक विज्ञप्ति के आधार पर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में जो एक समय नियक्ति हुई है या बाद में सभी को एक समान पेंशन मिलेगी. राज्य में 112 आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 224 डॉक्टरों के पदों को मंजूरी दी गई है.

पढ़ें- कोरोना संक्रमण को देख धामी सरकार ने बदला नाइट कर्फ्यू का समय, रात 10 से सुबह 6 बजे तक रहेगा प्रभावी

कैबिनेट बैठक में लिए गये प्रमुख फैसले-

  • वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन के साथ ही दिव्यांग पेंशन को 1,200 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का निर्णय लिया गया.
  • शिक्षा मित्रों का मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने का निर्णय किया गया.
  • आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने से संबंधित पत्रावलि पर अनुमोदन देने हेतु राज्यपाल महोदय से पुनः अनुरोध करने पर सहमति बनी.
  • उद्यान विभाग एवं कृषि विभाग के एकीकरण हेतु सैद्धांतिक सहमति के लिये मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया.
  • उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में एक ही विज्ञप्ति के आधार पर कार्य करने वाले ऐसे कार्मिक जिन्हें पुरानी पेंशन से वंचित किया था, उनको एक ही विज्ञप्ति के आधार पर पुरानी पेंशन में शामिल करने का फैसला लिया.
  • चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पदों को आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के अधीन आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा विभाग के विभागीय ढांचे में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया.
  • 112 चिकित्सालयों में (1 महिला, 1 पुरूष) 224 पदों के सृजन करने का निर्णय लिया गया.
  • आयुष विभाग में होम्योपेथिक एवं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को एसीपी देने का निर्णय लिया गया.
  • शुगर मिल में मृतक आश्रितों को नौकरी देने का निर्णय लिया गया.
  • राजकीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी गयी।
  • पेयजल एवं पेयजल संस्थान में पे-प्रोटेक्शन के लिये विभागीय सचिव से वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया.
  • गंगोलीहाट नगर पंचायत को नगर पालिका में उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया.
  • निजी सुरक्षा नियमावली 2021 को मंजूरी दी गयी.
  • वित्तीय हस्त पुस्तिका में संशोधन करने का निर्णय लिया गया.
  • उत्तराखण्ड लैंडस्लाइड मिटीगेशन न्यूनीकरण सेंटर (उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र) बनाने का निर्णय लिया गया.
  • सभी पूर्व सैनिकों को स्थानीय निकाय में हाउस टैक्स से छूट देने का निर्णय लिया गया.
  • पर्यटन की दृष्टि से आवासीय भवन नीति में शिथिलता देने का निर्णय लिया गया.
  • ऋषिकेश आईडीपीएल और हल्द्वानी में बनाये गये 500 कोविड बेड हॉस्पिटल को 2022 तक चलाने का निर्णय लिया गया.
  • उद्यान विभाग के अंतर्गत 94 बागान को श्रेणी ए को विभागीय मोड में, श्रेणी बी को 20 वर्षीय शार्ट टर्म लीज पर और श्रेणी सी को 30 वर्षीय लांग टर्म लीज पर देने का निर्णय लिया गया.
  • स्टेट डाटा सेंटर 2022 को मंजूरी दी गयी.
  • आईटीडीए सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण में प्रोजेक्शन मैनेजमेंट सेल बनाने का निर्णय लिया गया.
  • सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई में 17 संविदा कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया.
  • जैविक कृषि अधिनियम 2021 के अंतर्गत नियमावली बनाने का निर्णय लिया गया.
  • नर्सरी एक्ट 2021 के अंतर्गत नियमावली बनाने का निर्णय लिया गया.
  • प्रधानमंत्री राज्य पोषित फसल बीमा के अंतर्गत कृषकों के लिये बीमा कवरेज बढ़ाने हेतु कृषकों का शेयर अंशदान दो प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया.
  • मंडी एक्ट में संशोधन करते हुए 2 प्रतिशत शुल्क में 1 प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लिया गया. इस प्रकार पूर्व 1.5 प्रतिशत शेड के अतिरिक्त 1 प्रतिशत शुल्क देना होगा.
  • शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में कैरियर एडवांसमेंट नीति लाने का निर्णय लिया गया.
  • यूजीसी के अंतर्गत नियुक्ति में पीएचडी की अनिवार्यता के लिये कार्यरत संकाय सदस्यों को 20 प्रतिशत को अध्ययन हेतु अवकाश की अनुमति होगी.
  • सस्ता गल्ला व्यापारियों हेतु 50 रुपए प्रति कुंतल ढुलान की तरह प्रति कुंतल मुख्यमंत्री दलहन में भी 50 प्रतिशत प्रति कुंतल ढुलान देने का निर्णय दिया गया.
  • ऊधमसिंह नगर में सिडकुल और लोनिवि की भूमि पर बने सड़क की मरम्मत जो है जैसा है के आधार पर लोनिवि को देने का निर्णय लिया गया.
  • नायब तहसीलदार के लिये उत्तराखंड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक नियमावली में आंशिक संशोधन करते हुए नायब तहसीलदार पद पर चयनित कार्मिकों के संबंध में विहित प्रशिक्षण अवधि दिनांक 22.08.13 से दिनांक 04.01.2014 को सेवा में जोड़ने का निर्णय लिया गया.
  • केन्द्र पोषित एक्शन प्लान स्मार्ट नीति के अंतर्गत विद्युत केबल कार्य हेतु 3 हजार 491 करोड़ रूपये की मंजूरी.
  • पिडकुल और यूपीसीएल में भूमिगत लाइन, हाइटेंशन लाइन संबंधी कार्यों के लिये 1676.52 करोड़ रुपए का डीपीआर केन्द्र सरकार की शर्तों पर दी जाएगी.
  • किच्छा में एम्स की स्थापना हेतु सिडकुल द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि के एवज में सिडकुल को ग्राम खुर्पिया में भूमि आवंटित की गयी, जिसके शासनादेश में त्रुटिवश अंकित शुल्क रू. 35,00,000/ के स्थान पर रू. 1,03,50,000/ संशोधित किये जाने का प्रस्ताव को मंजूरी.
  • उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तराखंड के विभिन्न अनुभागों के श्रेणी ख के पदों की पुनर्संरचना/पुनर्गठन एवं उत्तराखण्ड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह क सेवा (संशोधन) नियमावली - 2022 एवं उत्तराखण्ड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह ख सेवा (संशोधन) नियमावली -2022 को मंजूरी.
  • केन्द्र पोषित, पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना को मंजूरी. योजना के अंतर्गत यूपीसीएल द्वारा प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और विद्युत अवसंरचना कार्यों के लिये कुल रू. 3,491 करोड़ का प्रस्ताव योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप केन्द्र सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया.
  • उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) नियमावली, 2021 के प्रख्यापन को मंजूरीय
  • एडीबी से वित्त पोषित Uttarakhand Transmission Strenghthening & Distribution Improvement Programme योजना के अंतर्गत फंडिंग पैटर्न को मंजूरी.

देहरादून: सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में साल 2022 की पहली कैबिनेट बैठक (Cabinet meeting of Dhami government) हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट ने विधवा पेंशन और शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाने पर मुहर लगाई है. इसके साथ ही आयुष विभाग और होम्योपैथिक डॉक्टरों को विशेष हेल्थ पेंशन दिया जाएगा. धामी सरकार ने विधवा, बुजर्ग पेंशन में इजाफा 1500 रुपए कर दिए है. शिक्षामित्रों को अब 15 हज़ार की जगह 20 हज़ार रुपए मानदेय दिया जाएगा.

आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में आरक्षण पर माननीय राज्यपाल से दोबारा संपर्क करेगी. कृषि एवं उद्यान विभाग के एकीकरण के लिए सहमति मामला सीएम को रेफर किया गया है. पुरानी पेंशन मामले में एक विज्ञप्ति के आधार पर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में जो एक समय नियक्ति हुई है या बाद में सभी को एक समान पेंशन मिलेगी. राज्य में 112 आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 224 डॉक्टरों के पदों को मंजूरी दी गई है.

पढ़ें- कोरोना संक्रमण को देख धामी सरकार ने बदला नाइट कर्फ्यू का समय, रात 10 से सुबह 6 बजे तक रहेगा प्रभावी

कैबिनेट बैठक में लिए गये प्रमुख फैसले-

  • वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन के साथ ही दिव्यांग पेंशन को 1,200 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का निर्णय लिया गया.
  • शिक्षा मित्रों का मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने का निर्णय किया गया.
  • आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने से संबंधित पत्रावलि पर अनुमोदन देने हेतु राज्यपाल महोदय से पुनः अनुरोध करने पर सहमति बनी.
  • उद्यान विभाग एवं कृषि विभाग के एकीकरण हेतु सैद्धांतिक सहमति के लिये मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया.
  • उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में एक ही विज्ञप्ति के आधार पर कार्य करने वाले ऐसे कार्मिक जिन्हें पुरानी पेंशन से वंचित किया था, उनको एक ही विज्ञप्ति के आधार पर पुरानी पेंशन में शामिल करने का फैसला लिया.
  • चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पदों को आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के अधीन आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा विभाग के विभागीय ढांचे में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया.
  • 112 चिकित्सालयों में (1 महिला, 1 पुरूष) 224 पदों के सृजन करने का निर्णय लिया गया.
  • आयुष विभाग में होम्योपेथिक एवं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को एसीपी देने का निर्णय लिया गया.
  • शुगर मिल में मृतक आश्रितों को नौकरी देने का निर्णय लिया गया.
  • राजकीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी गयी।
  • पेयजल एवं पेयजल संस्थान में पे-प्रोटेक्शन के लिये विभागीय सचिव से वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया.
  • गंगोलीहाट नगर पंचायत को नगर पालिका में उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया.
  • निजी सुरक्षा नियमावली 2021 को मंजूरी दी गयी.
  • वित्तीय हस्त पुस्तिका में संशोधन करने का निर्णय लिया गया.
  • उत्तराखण्ड लैंडस्लाइड मिटीगेशन न्यूनीकरण सेंटर (उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र) बनाने का निर्णय लिया गया.
  • सभी पूर्व सैनिकों को स्थानीय निकाय में हाउस टैक्स से छूट देने का निर्णय लिया गया.
  • पर्यटन की दृष्टि से आवासीय भवन नीति में शिथिलता देने का निर्णय लिया गया.
  • ऋषिकेश आईडीपीएल और हल्द्वानी में बनाये गये 500 कोविड बेड हॉस्पिटल को 2022 तक चलाने का निर्णय लिया गया.
  • उद्यान विभाग के अंतर्गत 94 बागान को श्रेणी ए को विभागीय मोड में, श्रेणी बी को 20 वर्षीय शार्ट टर्म लीज पर और श्रेणी सी को 30 वर्षीय लांग टर्म लीज पर देने का निर्णय लिया गया.
  • स्टेट डाटा सेंटर 2022 को मंजूरी दी गयी.
  • आईटीडीए सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण में प्रोजेक्शन मैनेजमेंट सेल बनाने का निर्णय लिया गया.
  • सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई में 17 संविदा कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया.
  • जैविक कृषि अधिनियम 2021 के अंतर्गत नियमावली बनाने का निर्णय लिया गया.
  • नर्सरी एक्ट 2021 के अंतर्गत नियमावली बनाने का निर्णय लिया गया.
  • प्रधानमंत्री राज्य पोषित फसल बीमा के अंतर्गत कृषकों के लिये बीमा कवरेज बढ़ाने हेतु कृषकों का शेयर अंशदान दो प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया.
  • मंडी एक्ट में संशोधन करते हुए 2 प्रतिशत शुल्क में 1 प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लिया गया. इस प्रकार पूर्व 1.5 प्रतिशत शेड के अतिरिक्त 1 प्रतिशत शुल्क देना होगा.
  • शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में कैरियर एडवांसमेंट नीति लाने का निर्णय लिया गया.
  • यूजीसी के अंतर्गत नियुक्ति में पीएचडी की अनिवार्यता के लिये कार्यरत संकाय सदस्यों को 20 प्रतिशत को अध्ययन हेतु अवकाश की अनुमति होगी.
  • सस्ता गल्ला व्यापारियों हेतु 50 रुपए प्रति कुंतल ढुलान की तरह प्रति कुंतल मुख्यमंत्री दलहन में भी 50 प्रतिशत प्रति कुंतल ढुलान देने का निर्णय दिया गया.
  • ऊधमसिंह नगर में सिडकुल और लोनिवि की भूमि पर बने सड़क की मरम्मत जो है जैसा है के आधार पर लोनिवि को देने का निर्णय लिया गया.
  • नायब तहसीलदार के लिये उत्तराखंड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक नियमावली में आंशिक संशोधन करते हुए नायब तहसीलदार पद पर चयनित कार्मिकों के संबंध में विहित प्रशिक्षण अवधि दिनांक 22.08.13 से दिनांक 04.01.2014 को सेवा में जोड़ने का निर्णय लिया गया.
  • केन्द्र पोषित एक्शन प्लान स्मार्ट नीति के अंतर्गत विद्युत केबल कार्य हेतु 3 हजार 491 करोड़ रूपये की मंजूरी.
  • पिडकुल और यूपीसीएल में भूमिगत लाइन, हाइटेंशन लाइन संबंधी कार्यों के लिये 1676.52 करोड़ रुपए का डीपीआर केन्द्र सरकार की शर्तों पर दी जाएगी.
  • किच्छा में एम्स की स्थापना हेतु सिडकुल द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि के एवज में सिडकुल को ग्राम खुर्पिया में भूमि आवंटित की गयी, जिसके शासनादेश में त्रुटिवश अंकित शुल्क रू. 35,00,000/ के स्थान पर रू. 1,03,50,000/ संशोधित किये जाने का प्रस्ताव को मंजूरी.
  • उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तराखंड के विभिन्न अनुभागों के श्रेणी ख के पदों की पुनर्संरचना/पुनर्गठन एवं उत्तराखण्ड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह क सेवा (संशोधन) नियमावली - 2022 एवं उत्तराखण्ड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह ख सेवा (संशोधन) नियमावली -2022 को मंजूरी.
  • केन्द्र पोषित, पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना को मंजूरी. योजना के अंतर्गत यूपीसीएल द्वारा प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और विद्युत अवसंरचना कार्यों के लिये कुल रू. 3,491 करोड़ का प्रस्ताव योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप केन्द्र सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया.
  • उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) नियमावली, 2021 के प्रख्यापन को मंजूरीय
  • एडीबी से वित्त पोषित Uttarakhand Transmission Strenghthening & Distribution Improvement Programme योजना के अंतर्गत फंडिंग पैटर्न को मंजूरी.
Last Updated : Jan 5, 2022, 9:48 PM IST
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