देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय (Uttarakhand Secretariat) में धामी सरकार की साल 2021 की आखिरी कैबिनेट बैठक हुई. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट में वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 किया गया है. पति-पत्नी दोनों को पेंशन देने पर भी मुहर लगी है. इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में जांच के लिए बनने वाले पर्चे में अब हर साल बढ़ोतरी नहीं की होगी. नरेंद्र नगर में लॉ कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा होम स्टे पर भी रोड मैप तैयार किया गया है. वहीं, पुलिसकर्मियों की लंबित 4600 ग्रेड पे मांग पर सीएम धामी अधिकृत रहेंगे.
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 बेहद नजदीक है और प्रदेश में किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकती है. इसी को देखते हुए धामी सरकार की साल 2021 की आखिरी कैबिनेट बैठक हुई. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई.
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धामी कैबिनेट के आज के महत्वपूर्ण फैसले
- सीएसआर मद के अंतर्गत बदरीनाथ धाम परिसर में फेज 1 में 14 स्वीकृति कार्यों की प्राप्त निविदा को स्वीकृत करने के लिए नेगोशियेशन/औचित्यपूर्ण दरों पर अनुबंध गठित करने की अनुमति दी गई है. जिससे बदरीनाथ धाम में विकास को गति दी जा सके.
- दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018 में संशोधन किया गया है. ताकि मुख्यमंत्री स्वरोजगार पोर्टल के माध्यम से योजना चलाई जा सके.
- केदारनाथ में बनने वाले भवनों के निर्माण में नियम से छूट दी गई है. केदारनाथ विकास प्राधिकरण का संचालन के लिए आवास विभाग की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 के अनुसार केदारनाथ में भूमि की कम उपलब्धता को देखते हुए भवन की निर्धारित मानकों में शिथिलता प्रदान की गई है.
- उत्तराखंड विशेष विकास क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण सेवा विनियमावली, 2021 का गठन किया गया. जिससे विशेष क्षेत्रों के विकास में तेजी आएगी.
- जानकी चट्टी (खरसाली) से यमुनोत्री रोपवे परियोजना के लिए एक निविदा के माध्यम से निजी निवेशक का चयन की अनुमति दी गई है. जिससे रोप वे परियोजना का कार्य तेजी से किया जा सके.
- वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली, 2002 (प्रथम संशोधन नियमावली, 2005) में संशोधन किया गया. ताकि, मुख्यमंत्री स्वरोजगार पोर्टल के माध्यम से योजना चलाई जा सके.
- जिला पर्यटन विकास समिति (डीटीडीसी) का गठन किया गया है. जिससे जिला स्तर पर पर्यटन स्थल को विकसित किया जा सके. जिसका रिवाल्विंग फंड जिलाधिकारी के पास होगा.
- मसूरी के सवॉय होटल की छत पर हेलीपैड के निर्माण को अनुमित दी गई है. भवन की ऊंचाई 21.33 मीटर तक अनुमन्य किए जाने का निर्णय लिया गया है.
- लक्सर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया.
- उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग (समूह क, ख और ग) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 के प्रख्यापन करने का निर्णय लिया गया.
- उत्तराखंड न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 को मंजूरी दी गई.
- नरेंद्र नगर में लॉ कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया. विधि संस्थान में 10 प्लस में पांच वर्षीय कोर्स की सुविधा होगी.
- अस्पतालों में हर साल बढ़ने वाले 10% सरचार्ज को स्थगित कर दिया गया है. यानि अस्पतालों में ओपीडी शुल्क नहीं बढ़ेगा, सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की पर्ची पर सालाना 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी नहीं होगी.
- महाविद्यालय के नए स्नातकोत्तर क्लास के लिए 35 हजार प्रतिमाह पर प्राचार्य को गेस्ट टीचर तैनात करने का अधिकार रहेगा.
- वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 किया गया. यह पेंशन पति-पत्नी दोनों को मिलेगा.
- मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल को उनके छुट्टियों में जोड़ा जाएगा.
- सरकार ने राज्य के सभी महाविद्यालयों और हर विकासखंड के एक इंटर कॉलेज में करीब 214 पदों पर योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स के माध्यम से रखने का निर्णय लिया.
- अतिथि शिक्षकों के महिला कर्मचारियों को भी मातृ अवकाश देने पर सहमति बनी है.
- आयुर्वेद मिनिस्टीरियल संवर्ग में जिला और निदेशालय के अलग-अलग संवर्ग को एक संवर्ग के अंदर माना जाएगा.
- वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वीकृत धनराशि डीएम की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद राज्य स्तर से सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजा जाएगा.
- हल्द्वानी नगर निगम में जीतपुर नेगी कॉलोनी को शामिल करने का निर्णय लिया गया.
- जीएमवीएन के 9 कर्मियों को सचिवालय सेवा में संविलियन संविदा कार्मिकों के आधार पर किया जाएगा.
- उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा नियमावली संशोधन 2021 को मंजूरी. इसके अंतर्गत वर्षवार योग्यता क्रम के आधार पर चयन करने का निर्णय लिया गया.
- नियमित या पदोन्नति के बाद अतिथि शिक्षक को गृह जनपद में तैनाती के लिय पहली प्राथमिकता दी जाएगी.
- नगर निकायों के क्षेत्र में विस्तार किया गया है, लेकिन 10 साल तक घर से टैक्स नहीं लिया जाएगा. लिहाजा कमर्शियल भवनों के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया.