देहरादूनः प्रदेश में आरटीई के तहत दाखिले के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है. अब आगामी 20 अप्रैल तक आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं. दाखिले के लिए आवेदन ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से कर सकते हैं. इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने दी है.
बता दें कि राज्य सरकार की ओर से आरटीई (राइट टू एजुकेशन) के तहत ऑनलाइन दाखिले की तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई थी. वहीं, ऑफलाइन दाखिले के लिए 15 अप्रैल की तिथि निर्धारित थी. अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही आवेदनों के लिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने तिथि को बढ़ाकर 20 अप्रैल कर दिया है. इसके तहत शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय की ओर से गुरुवार को शिक्षा महानिदेशक को निर्देशित भी किया जा चुका है.
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ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन-
यदि आप अपने बच्चे का आरटीई के तहत दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आरटीई उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट www.rte121c-ukd.in/uttarakhand पर जाना होगा. यहां पर पूरी जानकारी के साथ आवेदन भरना होगा और जमा करना होगा. बीती 31 मार्च तक आरटीई के तहत स्कूल में दाखिले के लिए अब तक करीब 11,600 से ज्यादा छात्र ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं.
आगामी 20 अप्रैल तक ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी आवेदनों की शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से जिलेवार जांच की जाएगी. जिसके बाद मई महीने में लॉटरी के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करने वाले छात्रों का आरटीई के तहत दाखिले के लिए चयन किया जाएगा.
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यह छात्र कर सकते हैं आवेदन-
- वे छात्र जिनके दिव्यांग माता-पिता की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से कम हो.
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और राज्य सरकार की ओर से घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र आवेदन कर सकते हैं.
- कमजोर एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों में 50 प्रतिशत बालिकाओं के दाखिले करना अनिवार्य है.
- अनाथ व दिव्यांग बच्चे भी आवेदन के लिए पात्र.
- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम्य विकास विभाग की ओर से घोषित बीपीएल कार्डधारक.