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अंकिता हत्याकांड: नार्को टेस्ट के लिए आरोपियों ने मांगे 10 दिन, अलग-अलग हिस्सों में दाखिल होगी चार्जशीट

अंकिता हत्याकांड (Ankita Bhandari murder case) में आरोपियों के नार्को टेस्ट (Narco test in Ankita Bhandari murder case) को लेकर आज सुनवाई हुई. जिसमें आरोपियों ने नार्को टेस्ट के लिए 10 दिन ( 10 days time for narco test) का समय मांगा है.

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नार्को टेस्ट के लिए आरोपियों ने मांगे 10 दिन
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Published : Dec 12, 2022, 5:02 PM IST

Updated : Dec 13, 2022, 10:25 AM IST

देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों के नार्को टेस्ट को लेकर SIT को अभी और इंतजार करना होगा. आरोपियों ने पौड़ी जेलर के माध्यम से नार्को टेस्ट के लिए कोटद्वार कोर्ट से 10 दिन का समय मांगा है. ऐसे में अब अभियुक्तों की सहमति के बाद ही SIT उनका नार्को टेस्ट करा पाएगी. बता दें कि SIT ने आरोपियों के नार्को टेस्ट कराने के लिए बीते शुक्रवार कोटद्वार कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसकी सुनवाई आज सोमवार (12 दिसम्बर) को थी.

नार्को टेस्ट के लिए आरोपियों ने मांगे 10 दिन.

अलग-अलग पार्ट दाखिल होगी चार्जशीट: वहीं, अंकिता हत्याकांड में एसआईटी अब अलग-अलग पार्ट में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी. ADG लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन के मुताबिक, संभव है कि 15-16 दिसंबर तक इस केस में अभी तक के महत्वपूर्ण सबूतों और बयानों सहित अन्य ठोस तथ्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की जाएगी. लेकिन इसके बावजूद मामले की जांच जारी रहेगी. साइंटिफिक रिपोर्ट और नार्को टेस्ट के बाद वीआईपी का खुलासा और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को कंपाइल कर बाद में एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी.
पढ़ें- Narco Test: इंजेक्शन लगाकर 'खींच' लेते हैं पूरा सच! कानूनी रूप से यह कितना सही?

CRPC 173 के तहत जांच जारी रहेगी: इस मामले में वी मुरुगेश ने बताया कि किसी भी केस में 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया के तहत इस केस में भी समय रहते अगले 3 से 4 दिनों में चार्जशीट दाखिल की जाएगी, लेकिन सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी. अभी FSL रिपोर्ट और नार्को टेस्ट से जानकारियां उपलब्ध कराना बाकी है. ऐसे में उन सभी को कंपाइल और मिलान करने के बाद फिर से एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल की जाएगी. सीआरपीसी 173 के अंतर्गत आगे की जांच अभी जारी रहेगी.

पढ़ें- अंकिता भंडारी केस: VIP का नाम जानने के लिए आरोपियों का होगा नार्को टेस्ट

अंकिता भंडारी हत्याकांडः 19 साल की अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में स्थिति वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी. आरोप है कि वनंत्रा रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी पर गलत काम करने का दबाव बनाया था, जिसके लिए अंकिता भंडारी ने मना कर दिया था. साथ ही नौकरी छोड़ने का मन बना लिया था.

पुलकित आर्य को डर था कि नौकरी छोड़ने के बाद अंकिता उसके राज का पर्दाफाश कर देगी. आरोप है कि इसी डर से पुलकित ने अपने दो मैनेजरों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर 18 सितंबर को अंकिता भंडारी चीला नहर में धक्का देकर मार दिया था. अंकिता का शव पुलिस ने 24 सितंबर को बरामद किया था. अभी तीनों आरोपी जेल में बंद हैं.

देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों के नार्को टेस्ट को लेकर SIT को अभी और इंतजार करना होगा. आरोपियों ने पौड़ी जेलर के माध्यम से नार्को टेस्ट के लिए कोटद्वार कोर्ट से 10 दिन का समय मांगा है. ऐसे में अब अभियुक्तों की सहमति के बाद ही SIT उनका नार्को टेस्ट करा पाएगी. बता दें कि SIT ने आरोपियों के नार्को टेस्ट कराने के लिए बीते शुक्रवार कोटद्वार कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसकी सुनवाई आज सोमवार (12 दिसम्बर) को थी.

नार्को टेस्ट के लिए आरोपियों ने मांगे 10 दिन.

अलग-अलग पार्ट दाखिल होगी चार्जशीट: वहीं, अंकिता हत्याकांड में एसआईटी अब अलग-अलग पार्ट में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी. ADG लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन के मुताबिक, संभव है कि 15-16 दिसंबर तक इस केस में अभी तक के महत्वपूर्ण सबूतों और बयानों सहित अन्य ठोस तथ्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की जाएगी. लेकिन इसके बावजूद मामले की जांच जारी रहेगी. साइंटिफिक रिपोर्ट और नार्को टेस्ट के बाद वीआईपी का खुलासा और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को कंपाइल कर बाद में एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी.
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CRPC 173 के तहत जांच जारी रहेगी: इस मामले में वी मुरुगेश ने बताया कि किसी भी केस में 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया के तहत इस केस में भी समय रहते अगले 3 से 4 दिनों में चार्जशीट दाखिल की जाएगी, लेकिन सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी. अभी FSL रिपोर्ट और नार्को टेस्ट से जानकारियां उपलब्ध कराना बाकी है. ऐसे में उन सभी को कंपाइल और मिलान करने के बाद फिर से एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल की जाएगी. सीआरपीसी 173 के अंतर्गत आगे की जांच अभी जारी रहेगी.

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अंकिता भंडारी हत्याकांडः 19 साल की अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में स्थिति वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी. आरोप है कि वनंत्रा रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी पर गलत काम करने का दबाव बनाया था, जिसके लिए अंकिता भंडारी ने मना कर दिया था. साथ ही नौकरी छोड़ने का मन बना लिया था.

पुलकित आर्य को डर था कि नौकरी छोड़ने के बाद अंकिता उसके राज का पर्दाफाश कर देगी. आरोप है कि इसी डर से पुलकित ने अपने दो मैनेजरों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर 18 सितंबर को अंकिता भंडारी चीला नहर में धक्का देकर मार दिया था. अंकिता का शव पुलिस ने 24 सितंबर को बरामद किया था. अभी तीनों आरोपी जेल में बंद हैं.

Last Updated : Dec 13, 2022, 10:25 AM IST
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