देहरादूनः उत्तराखंड पुलिस विभाग में तैनात पुलिस कर्मियों की अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होने वाले मामले में पुलिस मुख्यालय पहली बार एसआर केस श्रेणी के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं. यानी विभाग में कार्यरत किसी भी पुलिसकर्मी की अगर अप्राकृतिक मृत्यु जैसे दुर्घटना, ऑपरेशनल, आत्महत्या या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आता है, तो उसे अब एसआर केस (स्पेशल रिपोर्ट) की श्रेणी में रखकर संबंधित अधिकारी को कार्रवाई करनी होगी.
इतना ही नहीं, इस तरह की अप्राकृतिक मौत के मामले में संबंधित जिले के अधिकारी को 24 घंटे के अंदर पुलिस मुख्यालय को एसआर केस श्रेणी के तहत विस्तृत रिपोर्ट भी तत्काल भेजनी होगी. वहीं, दूसरी तरफ अब इस मामले में पुलिस मुख्यालय भी अपनी ओर से विशेष नजर बनाये रखेगा, ताकि ऐसे अप्राकृतिक मौत केस में रिपोर्ट पेश करने में देरी करने से लेकर किसी तरह की लापरवाही सामने न आये.
अप्राकृतिक मौत रिपोर्ट को पहली बार एसआर केस श्रेणी में रखा गया
जानकारी के मुताबिक ऐसा पुलिस विभाग में पहली बार आदेश जारी किया गया है, जिसमें किसी भी कर्मचारी की अप्राकृतिक रूप से मौत होने वाले मामले को स्पेशल केस रिपोर्ट की श्रेणी में रखकर उसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर पुलिस मुख्यालय को भेजनी होगी. जबकि, इससे पहले इस तरह के मामलों में मुख्यालय को रिपोर्ट देने में लेटलतीफी के साथ लापरवाही सामने आती रही है.
रिपोर्ट में लापरवाही सामने आने के बाद मुख्यालय का नया आदेश
बता दें कि इससे पहले पुलिस विभाग में तैनात किसी भी कर्मचारी अलग-अलग कारणों से होने वाली अप्राकृतिक मौत मामले में संबंधित अधिकारी द्वारा मृतक कर्मचारी की मृत्यु की वजह की रिपोर्ट समय से ना भेजने की लापरवाही सामने आती थी. जिसके चलते पुलिस मुख्यालय कार्मिक विभाग के सामने अलग-अलग तरह की तकनीकी समस्याएं आती थीं. ऐसे में अब पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा कड़े निर्देश देते हुए बताया गया है कि अप्राकृतिक मौत मामले में 24 घंटे के अंदर स्पेशल रिपोर्ट की श्रेणी के तहत कार्रवाई कर संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा.