देहरादून: स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार का अर्थदंड लगाया है. वहीं कोर्ट ने कहा कि जुर्माना अदा न करने की दशा में आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जाएगा
बता दें कि 27अक्टूबर साल 2018 को डोईवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत कक्षा 5 में पढ़ने वाली 10 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. इसी कड़ी में पुलिस छात्रा की तलाश करते हुए उसे राजस्थान के बालिका गृह कोटा से बरामद किया था.
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वहीं, पुलिस पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि वह स्कूल से घर लौट रही थी, तभी उसके पिता के साथ काम करने वाले एक शख्स ने उसके साथ दुष्कर्म दिया. इतना ही नहीं पीड़िता ने ये भी बताया कि आरोपी ने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया.
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उधर पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी. इसी कड़ी में देहरादून की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए दुष्कर्म के आरोपी शफीक को दोषी करार दिया और उसे 20 साल की सजा सुनाई है.