देहरादून: साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में पंजीकृत साल 2019 के एक मामले में एक आरोपी को दोष सिद्ध पाये जाने पर न्यायालय द्वारा दंडित करते हुए 06 साल के कारावास की सजा दी गई है. दोषी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. अगर जुर्माना नहीं दिया गया, तो एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मुकदमे में अन्य 14 आरोपी जमानत पर रहते हुये लड़ाई लड़ रहे हैं.
ये था 2 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला: साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अक्षय कुमार साह सचिव द कुर्मांचल नगर सहकारी बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय नैनीताल निवासी F-4 सूर्या एन्क्लेव गार्डन हाउस मल्लीताल नैनीताल द्वारा 06 दिसंबर 2019 शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत के अनुसार आरोपियों द्वारा कुर्मांचल बैंक की शाखाओं के एटीएम से छेड़खानी कर गलत तरीके से 2,60,61,600 रुपयों (2 करोड़ 60 लाख 61 हजार 600 रुपए) की धोखाधड़ी की गई थी. इससे कुर्मांचल बैंक को चार्ज बैक (Charge back) भुगतान प्रक्रिया में कुल 4,80,40,400 रुपयों (4 करोड़ 80 लाख 40 हजार 400 रुपए) की वित्तीय हानि होने के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था.
2 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी में ये थे आरोपी: मुकदमे में किशन कश्यप, रविकान्त, राहुल कन्नौजिया, जीतू यादव उर्फ आनन्द यादव, आशीष कुमार उर्फ अमन कुमार, रोहित कश्यप, रवि कुमार, शिवम तिवारी, कुलदीप पाल, मोहित कुमार कन्नौजिया, प्रभात द्विवेदी, सत्यार्थ मिश्रा, निखिल चौबे, मनीष कुमार और अनूप कुमार कुल 15 आरोपियों को वारंट बी में तलब कर न्यायालय में पेश किया गया. इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भिजवाया गया था. लेकिन कुछ महीने बाद सभी आरोपियों की जमानत हो गई थी. उसके बाद एसएसपी एसटीएफ द्वारा न्यायालय में चल रहे सभी विचाराधीन मामलों का संज्ञान लिया गया. जिस क्रम में न्यायालय द्वारा आरोपी रवि कुमार को सजा सुनाई गयी.
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14 आरोपियों के खिलाफ जारी है अदालती कार्यवाही: एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि आरोपी रवि कुमार को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देहरादून द्वारा अलग-अलग मामले धोखाधड़ी और आईटी एक्ट में दोष सिद्ध पाये जाने पर 06 साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया. जुर्माना अदा न करने पर 30 दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा. साथ ही मुकदमे में अन्य 14 आरोपियों के खिलाफ अदालत में मामला चल रहा है.