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30 जून तक माणा और बामणी गांव के लोग ही कर पाएंगे बदरी विशाल के दर्शन, जानें और क्या हैं नियम - Mana and Bamani villagers will be able to go in Badrinath before 30 June

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माणा और बामणी गांव के लोग ही कर पाएंगे बदरी विशाल के दर्शन
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Published : Jun 10, 2020, 8:21 PM IST

Updated : Jun 10, 2020, 9:44 PM IST

20:12 June 10

स्थानीय, तीर्थपुरोहित सहित हक-हकूकधारियों के विरोध के बाद प्रशासन ने लिया निर्णय

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डीएम ने जारी किया आदेश

चमोली: बदरीनाथ धाम यात्रा शुरू करने को लेकर चमोली जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है. जिसके हिसाब से 30 जून तक किसी भी दूसरे राज्य के लोग बदरीनाथ धाम नहीं जा सकेंगे. डीएम द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार माणा और बामणी गांव के मूल निवासियों को छोड़कर चमोली जनपद के अन्य लोग भी बदरीनाथ धाम नहीं जा सकते. 

बदरीनाथ धाम में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सिंहद्वार से ही दर्शन हो पाएंगे. मंदिर के गर्भगृह में जाने की किसी को भी अनुमति नहीं दी गई है. कोरोना संक्रमण के चलते स्थानीय लोगों, तीर्थ पुरोहित सहित हक-हकूकधारियों के द्वारा यात्रा का विरोध होने के चलते जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है.

पढ़ें- चमोली में चार दिनों से बंद पड़ा बदरीनाथ हाईवे, वैकल्पिक मार्ग पर भी जान का खतरा

नगर पंचायत बदरीनाथ में पंजीकृत 19 साधु-संत जो जनपद में एक माह से अधिक समय से निवास कर रहे हैं, उन्हें बदरीनाथ धाम की अपनी कुटिया, मठ में जाने की अनुमति एसडीएम जोशीमठ के स्तर से प्रदान की जाएगी. बदरीनाथ धाम के दुकानदारों, होटल संचालकों को होटल देखने के लिए पहले चरण में एक दिन सुबह 7 से शाम 7 बजे तक की अनुमति निर्धारित शर्तों के साथ प्रदान की जाएगी. जिसके बाद अगर उन्हें होटलों और दुकानों, धर्मशालाओं की मरम्मत के लिए मजदूरों की जरूरत होगी तो उन्हें ले जाने के लिए मजदूरों के नाम आधार कार्ड सहित उपलब्ध कराने होंगे. जिनका सत्यापन एवं चिकित्सीय जांच उपरांत ही चरणबद्ध रूप से अनुमति एसडीएम जोशीमठ के स्तर से जारी की जाएगी.

पढ़ें- बीजेपी की वर्चुअल रैलियों को इंदिरा हृदयेश ने बताया 'ढोंग'
 

बदरीनाथ धाम में अवस्थित ऐसे होटलों, दुकानों, धर्मशालाओं जिनके मालिक वर्तमान में अन्य राज्यों, जनपदों में रह रहे हैं, उन्हें बदरीनाथ धाम में अवस्थित अपने होटल, दुकानों, धर्मशाला की मरम्मत अथवा खोले जाने की अनुमति नहीं होगी. यह व्यवस्था 30 जून तक लागू की गई है. 

20:12 June 10

स्थानीय, तीर्थपुरोहित सहित हक-हकूकधारियों के विरोध के बाद प्रशासन ने लिया निर्णय

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डीएम ने जारी किया आदेश

चमोली: बदरीनाथ धाम यात्रा शुरू करने को लेकर चमोली जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है. जिसके हिसाब से 30 जून तक किसी भी दूसरे राज्य के लोग बदरीनाथ धाम नहीं जा सकेंगे. डीएम द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार माणा और बामणी गांव के मूल निवासियों को छोड़कर चमोली जनपद के अन्य लोग भी बदरीनाथ धाम नहीं जा सकते. 

बदरीनाथ धाम में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सिंहद्वार से ही दर्शन हो पाएंगे. मंदिर के गर्भगृह में जाने की किसी को भी अनुमति नहीं दी गई है. कोरोना संक्रमण के चलते स्थानीय लोगों, तीर्थ पुरोहित सहित हक-हकूकधारियों के द्वारा यात्रा का विरोध होने के चलते जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है.

पढ़ें- चमोली में चार दिनों से बंद पड़ा बदरीनाथ हाईवे, वैकल्पिक मार्ग पर भी जान का खतरा

नगर पंचायत बदरीनाथ में पंजीकृत 19 साधु-संत जो जनपद में एक माह से अधिक समय से निवास कर रहे हैं, उन्हें बदरीनाथ धाम की अपनी कुटिया, मठ में जाने की अनुमति एसडीएम जोशीमठ के स्तर से प्रदान की जाएगी. बदरीनाथ धाम के दुकानदारों, होटल संचालकों को होटल देखने के लिए पहले चरण में एक दिन सुबह 7 से शाम 7 बजे तक की अनुमति निर्धारित शर्तों के साथ प्रदान की जाएगी. जिसके बाद अगर उन्हें होटलों और दुकानों, धर्मशालाओं की मरम्मत के लिए मजदूरों की जरूरत होगी तो उन्हें ले जाने के लिए मजदूरों के नाम आधार कार्ड सहित उपलब्ध कराने होंगे. जिनका सत्यापन एवं चिकित्सीय जांच उपरांत ही चरणबद्ध रूप से अनुमति एसडीएम जोशीमठ के स्तर से जारी की जाएगी.

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बदरीनाथ धाम में अवस्थित ऐसे होटलों, दुकानों, धर्मशालाओं जिनके मालिक वर्तमान में अन्य राज्यों, जनपदों में रह रहे हैं, उन्हें बदरीनाथ धाम में अवस्थित अपने होटल, दुकानों, धर्मशाला की मरम्मत अथवा खोले जाने की अनुमति नहीं होगी. यह व्यवस्था 30 जून तक लागू की गई है. 

Last Updated : Jun 10, 2020, 9:44 PM IST

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