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उत्तराखंड में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को अब मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण, शासनादेश जारी

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Published : Apr 29, 2019, 10:20 PM IST

Updated : Apr 29, 2019, 10:58 PM IST

केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के बाद उत्तराखंड कैबिनेट ने भी इसको मंजूरी दे दी थी. इसके बाद विधानसभा में भी इस अधिनियम को पास करवा दिया गया था.

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देहरादून: उत्तराखंड में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया गया. इस आदेश के बाद अब उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण का सीधा लाभ मिलेगा. अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शासनादेश जारी किया है.

केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के बाद उत्तराखंड कैबिनेट ने भी इसको मंजूरी दे दी थी. इसके बाद विधानसभा में भी इस अधिनियम को पास करवा दिया गया था. लेकिन अब जाकर इस पर शासनादेश जारी कर दिया गया है.

सोमवार को शासनादेश जारी होने के बाद अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राज्य की सरकारी नौकरी में इसका सीधा लाभ मिल सकेगा. आरक्षण का लाभ लेने के लिए जरूरी आय प्रमाण पत्रों के लिए राजस्व विभाग ने जिला अधिकारियों को गाइडलाइन जारी कर दी है.

देहरादून: उत्तराखंड में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया गया. इस आदेश के बाद अब उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण का सीधा लाभ मिलेगा. अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शासनादेश जारी किया है.

केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के बाद उत्तराखंड कैबिनेट ने भी इसको मंजूरी दे दी थी. इसके बाद विधानसभा में भी इस अधिनियम को पास करवा दिया गया था. लेकिन अब जाकर इस पर शासनादेश जारी कर दिया गया है.

सोमवार को शासनादेश जारी होने के बाद अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राज्य की सरकारी नौकरी में इसका सीधा लाभ मिल सकेगा. आरक्षण का लाभ लेने के लिए जरूरी आय प्रमाण पत्रों के लिए राजस्व विभाग ने जिला अधिकारियों को गाइडलाइन जारी कर दी है.

Intro:उत्तराखंड में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फ़ीसदी आरक्षण का सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया गया... अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शासनादेश जारी किया... इस आदेश के बाद अब उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फ़ीसदी आरक्षण का सीधा लाभ मिलेगा..


Body:केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फ़ीसदी आरक्षण दिए जाने के बाद उत्तराखंड केबिनेट ने भी इसको मंजूरी दे दी थी। इसके बाद विधानसभा में भी इस अधिनियम को पास करवा दिया गया था। लेकिन अब जाकर इस पर शासनादेश जारी कर दिया गया है। आज शासनादेश जारी होने के बाद अब राज्य दिन लोक सेवकों और पदों में सीधी भर्ती पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। जबकि आरक्षण का लाभ लेने के लिए जरूरी आय प्रमाण पत्रों के लिए राजस्व विभाग ने जिला अधिकारियों को गाइडलाइन जारी कर दी है।

बाइट- राधा रतूड़ी अपर मुख्य सचिव


Conclusion:लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र ने 10 परसेंट आरक्षण का एक बड़ा दांव खेला था जिस पर उत्तराखंड ने फौरन इसे लागू करते हुए विधानसभा में पास करवाया था अब इसको लेकर शासनादेश जारी हो गया है जिसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
Last Updated : Apr 29, 2019, 10:58 PM IST
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